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दोहरे हत्याकांड में 30 साल बाद आया फैसला, 3 सगे भाइयों समेत 8 को आजीवन कारावास

शाहजहांपुर में 30 साल पुराने हत्याकांड के मामले में 3 सगे भाइयों समेत आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

Shahjahanpur District Sessions Court
Shahjahanpur District Sessions Court
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Published : Apr 11, 2023, 5:12 PM IST

30 साल पुराने दोहरा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

शाहजहांपुरः जिला न्यायालय ने 30 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में मंगलवार पीड़ित पक्ष को न्याय दिया. अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 3 सगे भाइयों समेत आठ लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दर्ज मुकदमे के अनुसार 8 मार्च 1993 में थाना निगोही क्षेत्र के घाटभोजी गांव में शिवकुमार, रति पाल और मटरू ने अपने 12 साथियों के साथ मिलकर हर्ष फायरिंग कर रहे थे. जिसका विरोध करने पर इन्होंने बंदूक और तमंचे से गोली चला कर उमराय और रामसरण की हत्या कर दी थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला अपर सत्र न्यायालय में चल रहा था. इसमें साक्ष्यों और 19 गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने 3 सगे भाइयों समेत 8 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः बेटे और पौत्र ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता को उतारा मौत के घाट, जमीन को लेकर हुआ था विवाद

शासकीय अधिवक्ता अतुल अग्निहोत्री ने बताया कि 30 साल बाद एक मुकदमा का फैसला आया है. जिसमें 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. 8 मार्च 1993 को शाम 6:00 बजे डबल मर्डर हुआ था. इसी दिन 8:30 बजे निगोही थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. डबल मर्डर के मामले में 14 गवाह पेश किए गए थे. इसमें 11 अभियुक्त बनाए गए थे. इस घटना में 3 अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है. कोर्ट ने मंगलवर को 8 लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है..

ये भी पढ़ेंः मथुरा में पुलिस एनकाउंटर, 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

30 साल पुराने दोहरा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

शाहजहांपुरः जिला न्यायालय ने 30 साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में मंगलवार पीड़ित पक्ष को न्याय दिया. अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 3 सगे भाइयों समेत आठ लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

दर्ज मुकदमे के अनुसार 8 मार्च 1993 में थाना निगोही क्षेत्र के घाटभोजी गांव में शिवकुमार, रति पाल और मटरू ने अपने 12 साथियों के साथ मिलकर हर्ष फायरिंग कर रहे थे. जिसका विरोध करने पर इन्होंने बंदूक और तमंचे से गोली चला कर उमराय और रामसरण की हत्या कर दी थी. मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला अपर सत्र न्यायालय में चल रहा था. इसमें साक्ष्यों और 19 गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने 3 सगे भाइयों समेत 8 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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शासकीय अधिवक्ता अतुल अग्निहोत्री ने बताया कि 30 साल बाद एक मुकदमा का फैसला आया है. जिसमें 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. 8 मार्च 1993 को शाम 6:00 बजे डबल मर्डर हुआ था. इसी दिन 8:30 बजे निगोही थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. डबल मर्डर के मामले में 14 गवाह पेश किए गए थे. इसमें 11 अभियुक्त बनाए गए थे. इस घटना में 3 अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है. कोर्ट ने मंगलवर को 8 लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है..

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