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पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को तीन साल की कैद - ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र

पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को तीन साल कारावास की सजा
पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को तीन साल कारावास की सजा
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Published : Oct 17, 2022, 2:53 PM IST

Updated : Oct 17, 2022, 3:26 PM IST

14:45 October 17

आर्म्स एक्ट के मुकदमें में मिली सजा

भदोहीः पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को आर्म्स एक्ट (Imprisonment in Arms Act) के मुकदमे में सोमवार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई. साल 2009 के मामले में एसीजेएम साधना गिरी (ACJM Sadhna Giri )की अदालत ने यह फैसला सुनाया. फैसले से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है.

बता दें कि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Vijay Mishra, former MLA of Gyanpur) वर्तमान में आगरा जेल में निरूद्ध हैं. उनके खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं. बसपा सरकार में उनके खिलाफ साल 2009 में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई. हालांकि 2020 में जेल जाने के बाद उसे उनके नए और पुराने मामले में सुनवाई तेज हुई. करीब 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मुकदमे में तीन साल कारावास की सजा सुनाई. जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमें में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें- कौशांबी में पिता ने मासूम बेटी की जमीन पर पटककर की हत्या

14:45 October 17

आर्म्स एक्ट के मुकदमें में मिली सजा

भदोहीः पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को आर्म्स एक्ट (Imprisonment in Arms Act) के मुकदमे में सोमवार को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई. साल 2009 के मामले में एसीजेएम साधना गिरी (ACJM Sadhna Giri )की अदालत ने यह फैसला सुनाया. फैसले से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है.

बता दें कि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Vijay Mishra, former MLA of Gyanpur) वर्तमान में आगरा जेल में निरूद्ध हैं. उनके खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं. बसपा सरकार में उनके खिलाफ साल 2009 में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई. हालांकि 2020 में जेल जाने के बाद उसे उनके नए और पुराने मामले में सुनवाई तेज हुई. करीब 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मुकदमे में तीन साल कारावास की सजा सुनाई. जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमें में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई गई है.

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Last Updated : Oct 17, 2022, 3:26 PM IST
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