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बाहुबली MLA विजय मिश्रा को HC से राहत, मकान ध्वस्तीकरण पर लगी रोक

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Published : Nov 12, 2020, 10:55 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को राहत दी है. उनके मकान के ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से जवाब तलब किया है.

विजय मिश्रा, एमएलए
विजय मिश्रा, एमएलए.

भदोही : बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से याची को प्रतिवाद करने और सुनवाई का अवसर न देने पर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल याचिका की सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है. विधायक पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं.

मकान ध्वस्तीकरण पर HC की रोक
मकान ध्वस्तीकरण पर HC की रोक.

MLA विजय मिश्रा को मिली HC से राहत

इंद्रकली और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की. जिसमें उन्होंने मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से जवाब तलब किया है. याची के अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि 5 नवंबर को शाम पांच बजे ध्वस्तीकरण का आदेश आया और मात्र 15 मिनट के भीतर कार्रवाई भी शुरू हो गई. याची को बचाव का मौका नहीं दिया गया. मकान इंद्रकली और रामलली दोनों याचियों के नाम है. पीडीए ने केवल एक ही को नोटिस दिया है. याची ने खुद ही कहा है कि नक्शे से विपरीत निर्माण पाए जाने पर वो स्वयं ही निर्माण हटा लेंगे. उनका आरोप है कि स्वीकृत किए गए नक्शे पर बने निर्माण गिराए गए हैं. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और जवाब तलब किया है.

भदोही : बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से याची को प्रतिवाद करने और सुनवाई का अवसर न देने पर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल याचिका की सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है. विधायक पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं.

मकान ध्वस्तीकरण पर HC की रोक
मकान ध्वस्तीकरण पर HC की रोक.

MLA विजय मिश्रा को मिली HC से राहत

इंद्रकली और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की. जिसमें उन्होंने मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण से जवाब तलब किया है. याची के अधिवक्ता लोकेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि 5 नवंबर को शाम पांच बजे ध्वस्तीकरण का आदेश आया और मात्र 15 मिनट के भीतर कार्रवाई भी शुरू हो गई. याची को बचाव का मौका नहीं दिया गया. मकान इंद्रकली और रामलली दोनों याचियों के नाम है. पीडीए ने केवल एक ही को नोटिस दिया है. याची ने खुद ही कहा है कि नक्शे से विपरीत निर्माण पाए जाने पर वो स्वयं ही निर्माण हटा लेंगे. उनका आरोप है कि स्वीकृत किए गए नक्शे पर बने निर्माण गिराए गए हैं. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और जवाब तलब किया है.

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