भदोहीः बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. विधायक ने याचिका में प्रयागराज के आसपास के जिलों में उन्हें शिफ्ट करने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. उन्होंने आगरा जेल से नैनी जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी.
बाहुबली MLA को HC से झटका
पिछले 4 महीने से बाहुबली विधायक आगरा की जेल में हैं. विजय मिश्रा ने आगरा में इलाज की सुविधा न होने, जेल में कोरोना वायरस फैलने और परिवार वालों से समय पर मुलाकात न हो पाने की दलील देकर एक याचिका दाखिल की थी. उन्होंने याचिका में आगरा जेल से नैनी जेल में शिफ्ट होने की मांग की थी. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि जेल में पूरे इंतजाम किये गये हैं, यहां किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं फैला है.
ये है पूरा मामला
अगस्त 2018 में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के ही रिश्तेदार ने उनके ऊपर संपत्ति कब्जा करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं. राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने ये दलील दी कि जेल में उन्हें परिवार वालों से बात करने के लिए फोन पर बातचीत की छूट दी गई है. मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आराम से हो सकती है. इसलिए प्रयागराज के आसपास उन्हें शिफ्ट करने का कोई जरूरत नहीं है. वकील की दलील के बाद विधायक की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. विजय मिश्रा के खिलाफ 70 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं. जिनमें जमीन हड़पने, हत्या के आरोप और यौन शोषण जैसे संगीन अपराध शामिल हैं.