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बाहुबली MLA की बहू को मिली कोर्ट से राहत, संपति विवाद मामले में मिली जमानत

भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के लिए एक राहतभरी ख़बर आई है. उनकी बहू रूपा मिश्रा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संपत्ति विवाद में अग्रिम जमानत दे दी है.

बाहुबली MLA की बहू को मिली कोर्ट से राहत
बाहुबली MLA की बहू को मिली कोर्ट से राहत
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Published : Jan 5, 2021, 10:30 AM IST

भदोहीः बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा को काफी समय बाद एक राहत की ख़बर मिली है. उनकी बहू रूपा मिश्रा को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई पूरी न होने की वजह से दोबारा डेट बढ़ाये गये थे. एमएलए विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने मकान और दूसरी संपत्ति कब्जा करने के मामले में विजय मिश्रा उनकी पत्नी बेटे और बहू के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था.

MLA की बहू को मिली कोर्ट से राहत

इसी मामले में विजय मिश्रा अभी आगरा जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी को जमानत मिल गयी है. लेकिन बेटा अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है. पुलिस ने विवेचना के दौरान विधायक की बहू का भी नाम शामिल किया था. आपको बता दें कि कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते 4 अगस्त को गोपीगंज थाना में विधायक, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मकान कब्जा करने और बेटे के नाम जबरदस्ती वसीयत कराने के प्रयास का आरोप लगाया था. उन्होंने अपने फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए विधायक के परिवार पर मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि उनकी बहू का नाम पहले एफआईआर में नहीं था, लेकिन विवेचना के दौरान उनकी बहू का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया था.

जिला जज की अदालत में 24 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की गई थी. लेकिन उस दिन किसी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी.

भदोहीः बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा को काफी समय बाद एक राहत की ख़बर मिली है. उनकी बहू रूपा मिश्रा को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. संपत्ति विवाद के मामले में सुनवाई पूरी न होने की वजह से दोबारा डेट बढ़ाये गये थे. एमएलए विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने मकान और दूसरी संपत्ति कब्जा करने के मामले में विजय मिश्रा उनकी पत्नी बेटे और बहू के ऊपर एफआईआर दर्ज किया था.

MLA की बहू को मिली कोर्ट से राहत

इसी मामले में विजय मिश्रा अभी आगरा जेल में बंद हैं और उनकी पत्नी को जमानत मिल गयी है. लेकिन बेटा अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है. पुलिस ने विवेचना के दौरान विधायक की बहू का भी नाम शामिल किया था. आपको बता दें कि कृष्ण मोहन तिवारी ने बीते 4 अगस्त को गोपीगंज थाना में विधायक, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मकान कब्जा करने और बेटे के नाम जबरदस्ती वसीयत कराने के प्रयास का आरोप लगाया था. उन्होंने अपने फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए विधायक के परिवार पर मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि उनकी बहू का नाम पहले एफआईआर में नहीं था, लेकिन विवेचना के दौरान उनकी बहू का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया था.

जिला जज की अदालत में 24 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की गई थी. लेकिन उस दिन किसी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी.

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