भदोही: कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है. उसके बाद ही हाई कोर्ट ने सभी जिलों को आदेश दिया था कि जिन जिलों में कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो, वहां पर छोटे अपराध करने वाले अपराधियों को पैरोल पर रिहा कर दिया जाए, ताकि जेल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में आसानी हो और लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सके. इसी के तहत 24 कैदियों को रिहा कर दिया गया है.
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार में बंद 24 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है. एडीजी की मौजूदगी में 24 बंदियों को 56 दिन के लिए रिहा कर दिया गया है. इनमें उन्हीं कैदियों को छोड़ा गया है, जिनके ऊपर कोई जघन्य अपराध नहीं है. 7 साल से नीचे की सजा वाले कैदियों को ही छोड़ा गया है. छोटे अपराध वाले कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया है.
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कारागार में 297 कैदी बंद हैं, जिनमें से एडीजे की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश पर 24 बंदियों को रिहा कर दिया गया है. कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ते हुए देखकर न्यायालय के आदेश पर इन बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है. जिला जेल में बंदियों को रखने की क्षमता 114 है, जबकि 24 बंदियों को रिहा कर दिया गया है.
-कृष्ण कुमार गुप्ता, जिला जेल प्रभारी