संत कबीर नगर : जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सहारा इंडिया को ब्याज के साथ 12.66 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सहारा इंडिया को शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 22 हजार अतिरिक्त अदा करने होंगे.
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था. कहा था कि तृप्ति भोजनालय, मुखलिसपुर तिराहा खलीलाबाद के निवासी प्रदीप कुमार सहारा इंडिया कंपनी में बतौर एजेंट का काम करता है, उसने उन्हें विश्वास में लेकर वर्ष 2012 में सहारा क्यू शाप योजना में छह वर्ष में दोगुना धन दिलाने का प्रलोभन देकर तीन लाख, 61 हजार, चार सौ रुपए जमा कराए.
31 मई 2018 को तीन वर्ष के लिए रकम को कन्वर्ट करा दिया गया. परिपक्वता तिथि 31 मई 2021 को एजेंट व कंपनी के अधिकारियों द्वारा भुगतान नही किया गया. ऐसे में उन्हें आयोग की शरण लेनी पड़ी. आयोग ने साक्ष्यों के आधार पर 12.66 लाख रुपए सहारा इंडिया को अदा करने का आदेश सुनाया. साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 22 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने के लिए भी कहा.
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