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संत कबीर नगर में हत्या के मामले में 8 दोषियों को सात साल कारावास की सज़ा - 8 आरोपियों को 7 वर्ष की सजा

हत्या के 16 वर्ष पूराने मामले में कोर्ट ने 8 दोषियों को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. जहां युवक की लाठी-डंडों से पीट पीटकर हत्या की गई थी

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संत कबीर नगर जिला अदालत
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Published : Jun 24, 2022, 1:46 PM IST

संत कबीर नगर: जनपद के मेंहदावल थानाक्षेत्र में हत्या के एक मामले में पीड़ित को न्याय मिला है. जनपद के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 दोषियों को सजा सुनाई. प्रत्येक आरोपी से 32 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया.

मामला मेहदावल थाना क्षेत्र के नचनी गांव का है. जहां अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मार्च 2006 को पुरानी रंजिश को लेकर अवधनारायण, बैजनाथ, दीनानाथ, हरीराम, विजय बहादुर, चन्द्रभूषण, अंशुमान उर्फ धर्मेन्द्र, जितेन्द्र ने लाठी-डंडे से गांव के शशिकान्त, शिवशंकर, विश्वनाथ, राजकिशोर को मारपीट की थी और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इलाज के दौरान शिवशंकर की मौत हो गयी थी. जांच में मामला पुरानी रंजिश को निकला.

यह भी पढ़ें- यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी, 20 जिले संवेदनशील घोषित

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने मामले में आठ दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. प्रत्येक आरोपियों से 32 हजार रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया. जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.


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संत कबीर नगर: जनपद के मेंहदावल थानाक्षेत्र में हत्या के एक मामले में पीड़ित को न्याय मिला है. जनपद के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 दोषियों को सजा सुनाई. प्रत्येक आरोपी से 32 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया.

मामला मेहदावल थाना क्षेत्र के नचनी गांव का है. जहां अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मार्च 2006 को पुरानी रंजिश को लेकर अवधनारायण, बैजनाथ, दीनानाथ, हरीराम, विजय बहादुर, चन्द्रभूषण, अंशुमान उर्फ धर्मेन्द्र, जितेन्द्र ने लाठी-डंडे से गांव के शशिकान्त, शिवशंकर, विश्वनाथ, राजकिशोर को मारपीट की थी और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इलाज के दौरान शिवशंकर की मौत हो गयी थी. जांच में मामला पुरानी रंजिश को निकला.

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अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने मामले में आठ दोषियों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. प्रत्येक आरोपियों से 32 हजार रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया. जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.


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