ETV Bharat / state

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सात वर्ष कैद की सजा, जुर्माना - संभल की न्यूज

संभल की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

Etv bharat
Etv bharat
author img

By

Published : Mar 3, 2023, 7:52 PM IST

संभल: जिले में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले के दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने जुर्माने की राशि न दी तो छह माह का अतिरिक्त कारावास भी झेलना पड़ेगा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता ने दी यह जानकारी.

संभल जिले के चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार की अदालत ने छेड़खानी के आरोपी को सजा सुनाई है. 10 जुलाई 2020 को चंदौसी कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले की महिला ने पड़ोसी सुहैल उर्फ बंटी पर 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने एवं अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी थी.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ 354 क, 354 घ, 506 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी. इस केस की सुनवाई चंदौसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई. इसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने की. शुक्रवार को अशोक कुमार की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी सुहैल उर्फ बंटी निवासी मोहल्ला राज चंदौसी को कड़ी सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि अदा न की तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सुहैल उर्फ बंटी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः मऊ में अब्बास अंसारी के दो मंजिला मकान पर चला बाबा का बुलडोजर

संभल: जिले में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले के दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने जुर्माने की राशि न दी तो छह माह का अतिरिक्त कारावास भी झेलना पड़ेगा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता ने दी यह जानकारी.

संभल जिले के चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार की अदालत ने छेड़खानी के आरोपी को सजा सुनाई है. 10 जुलाई 2020 को चंदौसी कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले की महिला ने पड़ोसी सुहैल उर्फ बंटी पर 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने एवं अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी थी.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ 354 क, 354 घ, 506 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी. इस केस की सुनवाई चंदौसी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई. इसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने की. शुक्रवार को अशोक कुमार की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी सुहैल उर्फ बंटी निवासी मोहल्ला राज चंदौसी को कड़ी सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि अगर आरोपी ने जुर्माने की राशि अदा न की तो 6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सुहैल उर्फ बंटी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः मऊ में अब्बास अंसारी के दो मंजिला मकान पर चला बाबा का बुलडोजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.