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Sambhal में क्षेत्रीय बीजेपी उपाध्यक्ष समेत 32 लोगों पर FIR दर्ज करने का आदेश - case against Rajesh Singhal

संभल में भारतीय जनता पार्टी के यूपी पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के किलाफ कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संभल कोतवाली पुलिस को बीजेपी नेता समेत 12 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है.

case against Rajesh Singhal
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Published : Mar 11, 2023, 1:59 PM IST

संभलः भारतीय जनता पार्टी के यूपी पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजेश सिंघल समेत 12 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं. संभल जिले की चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह आदेश 10 मार्च को अंशु शर्मा उर्फ बाबा के प्रार्थना पत्र पर दिया है.

दरअसल अंशु शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि बीते 5 अक्टूबर 2022 की रात को वह अपने भाई भास्कर के साथ सदर कोतवाली के मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी स्थित एक बैंकट हॉल में शादी समारोह में शामिल होने गये थे. घर लौटते समय उनकी कार को भाजपा नेता और उनके साथियों ने रोक लिया. पुरानी रंजिश के चलते अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसके साथ ही उन पर जानलेवा हमला किया गया और मारपीट की. उन्होंने कोतवाली में ले जाकर कोतवाली प्रभारी के सामने भी मारपीट की. आरोप ये भी है कि उन पर जनलेवा हमला समेत तमाम धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया.

अंशु शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि जब उनकी पत्नी दीपा शर्मा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची, तो पुलिस ने उनकी पत्नी की कोई सुनवाई नहीं की. पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाने पर न्याय नहीं मिला. शिकायत पत्र के आधार पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संभल कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

वहीं, जिले के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अभी उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं आया है. अदालत का आदेश आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब हो कि उक्त प्रकरण में अंशु शर्मा के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

ये भी पढ़ेंः Umesh Pal की पत्नी जया पाल को महापौर का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए उठने लगी आवाज

संभलः भारतीय जनता पार्टी के यूपी पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजेश सिंघल समेत 12 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं. संभल जिले की चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह आदेश 10 मार्च को अंशु शर्मा उर्फ बाबा के प्रार्थना पत्र पर दिया है.

दरअसल अंशु शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि बीते 5 अक्टूबर 2022 की रात को वह अपने भाई भास्कर के साथ सदर कोतवाली के मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी स्थित एक बैंकट हॉल में शादी समारोह में शामिल होने गये थे. घर लौटते समय उनकी कार को भाजपा नेता और उनके साथियों ने रोक लिया. पुरानी रंजिश के चलते अभद्र भाषा का प्रयोग किया. इसके साथ ही उन पर जानलेवा हमला किया गया और मारपीट की. उन्होंने कोतवाली में ले जाकर कोतवाली प्रभारी के सामने भी मारपीट की. आरोप ये भी है कि उन पर जनलेवा हमला समेत तमाम धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया.

अंशु शर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि जब उनकी पत्नी दीपा शर्मा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची, तो पुलिस ने उनकी पत्नी की कोई सुनवाई नहीं की. पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाने पर न्याय नहीं मिला. शिकायत पत्र के आधार पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संभल कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

वहीं, जिले के एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अभी उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं आया है. अदालत का आदेश आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब हो कि उक्त प्रकरण में अंशु शर्मा के खिलाफ संभल कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.

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