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ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत, दो डॉक्टर सहित 12 के खिलाफ केस दर्ज - Operation of woman in illegal hospital

संभल में अवैध रूप से संचालित अस्पताल में दो नामी चिकित्सकों ने एक महिला का ऑपरेशन किया. जिसके बाद महिला की मौत हो गई. इस पर अस्पताल में प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों सहित 12 के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की है.

अवैध रुप से संचालित अस्पताल छापा
अवैध रुप से संचालित अस्पताल छापा
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Published : Apr 20, 2023, 7:20 PM IST

संभल: जिले में गुरुवार को एक निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर ने डीएम के आदेश पर छापा मारा. जिसमें दो डॉक्टरों और अस्पताल संचालिका सहित 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी. जिस पर प्रशासन ने अस्पताल पर छापेमारी की.

अवैध रूप से संचालित अस्पताल छापा

पूरा मामला नखासा थाना इलाके के मोहल्ला हौज भदेसराय स्थित निजी नर्सिंग होम का है. जहां पर 11 अप्रैल को सायना नाम की महिला का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद सायमा की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. जहां सायमा की मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ डीएम से शिकायत की थी. डीएम के आदेश पर संभल जिले के डिप्टी कलेक्टर पराग माहेश्वरी एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. मनोज चौधरी ने पुलिस बल के साथ गुरुवार को छापामार कार्रवाई की.

डॉ. मनोज चौधरी के अनुसार मौके पर अस्पताल संचालिका डॉ. फेमिना नाज एवं अपंजीकृत चिकित्सक इसहाक खान मरीजों का इलाज करते मिले. उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल संचालिका के अनुसार महिला का ऑपरेशन शहर के दो बड़े नामी अस्पतालों के दो चिकित्सकों द्वारा किया गया था. अस्पताल संचालन संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर संचालिका ने दस्तावेज अपलब्ध नहीं कराए. जिससे पता चला कि अस्पताल अवैध तरीके से चलाया जा रहा था.

डॉ. मनोज चौधरी ने बताया कि इस मामले में नखासा थाने में डॉ. मोहम्मद तौसीफ, डॉ. मसूद के खिलाफ धारा 120 बी और अस्पताल संचालिका डॉ. फेमिना नाज, इसहाक खान, फिरदोस, यासमीन, समरीन, मुस्कान, जुनेद, शादाब, आतिक और शादाब मेडिकल के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ का नाम बदलकर रामगढ़ किया जाए, वरिष्ठ इतिहासकार ने साक्ष्यों के साथ सीएम योगी को भेजा पत्र

संभल: जिले में गुरुवार को एक निजी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर ने डीएम के आदेश पर छापा मारा. जिसमें दो डॉक्टरों और अस्पताल संचालिका सहित 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई थी. जिस पर प्रशासन ने अस्पताल पर छापेमारी की.

अवैध रूप से संचालित अस्पताल छापा

पूरा मामला नखासा थाना इलाके के मोहल्ला हौज भदेसराय स्थित निजी नर्सिंग होम का है. जहां पर 11 अप्रैल को सायना नाम की महिला का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद सायमा की हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. जहां सायमा की मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ डीएम से शिकायत की थी. डीएम के आदेश पर संभल जिले के डिप्टी कलेक्टर पराग माहेश्वरी एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. मनोज चौधरी ने पुलिस बल के साथ गुरुवार को छापामार कार्रवाई की.

डॉ. मनोज चौधरी के अनुसार मौके पर अस्पताल संचालिका डॉ. फेमिना नाज एवं अपंजीकृत चिकित्सक इसहाक खान मरीजों का इलाज करते मिले. उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल संचालिका के अनुसार महिला का ऑपरेशन शहर के दो बड़े नामी अस्पतालों के दो चिकित्सकों द्वारा किया गया था. अस्पताल संचालन संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर संचालिका ने दस्तावेज अपलब्ध नहीं कराए. जिससे पता चला कि अस्पताल अवैध तरीके से चलाया जा रहा था.

डॉ. मनोज चौधरी ने बताया कि इस मामले में नखासा थाने में डॉ. मोहम्मद तौसीफ, डॉ. मसूद के खिलाफ धारा 120 बी और अस्पताल संचालिका डॉ. फेमिना नाज, इसहाक खान, फिरदोस, यासमीन, समरीन, मुस्कान, जुनेद, शादाब, आतिक और शादाब मेडिकल के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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