संभलः जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास तथा 30000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने कार्रवाई की है. शनिवार को संभल के चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी फैसल को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दुष्कर्म के आरोपी पर 30000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
गौरतलब है कि बता दें कि संभल जिले के बहजोई थाने में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म (गुदा मैथुन) की घटना को अंजाम देने के आरोप में फैसल नाम के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. ये मुकदमा जिले की चंदौसी तहसील स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था.
कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी. शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आरोपी फैसल के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इसके तहत दुष्कर्म के आरोपी फैसल को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, 30000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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