प्रशासन ने खनन माफिया हाजी इकबाल के मुंशी नसीम के नाम दर्ज लगभग 300 बीघा जमीन कुर्क की है. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है. माफिया हाजी इकबाल व उसके सहयोगियों के खिलाफ 9 अप्रैल 2022 को मिर्जापुर थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिला प्रशासन के निर्देश पर सोमवार को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है.
प्रशासन द्वारा कुर्क की गई जमीन की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपये बताई जा रही है. गौरतलब है कि पूर्व MLC व बसपा नेता हाजी इकबाल की 49 बेनामी संपत्तियों पर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई है. यह बेनामी संपत्तियां हाजी इकबाल के मुंशी नसीम व उसके बेटे नदीम के नाम पर दर्ज थीं. इस बाबत SSP सहारनपुर आकाश तोमर ने बताया कि खनन माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ एक SIT का गठन किया गया है.
हाजी इकबाल ने अपनी यूनिवर्सिटी में 80 बिघा जमीन का घोटाला किया था. जिसमें अभी तक 2 राजस्वकर्मी जेल भी जा चुके हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है. इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है. जिसमें हाजी इकबाल के मुंशी नसीम के नाम 21 करोड़ की संपत्ति को सोमवार को कुर्क किया गया है. जांच में हाजी इकबाल की 111 शैल कंपनियो का पता चला है. उसके अलावा इकबाल दूसरों के नाम से बेनामी संपत्ति भी खरीदता था. सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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