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सहारनपुर: बसपा के पूर्व एमएलसी समेत दो खनन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - case on mining officer

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल समेत दो खनन अधिकारियों और क्लर्क के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल.
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Published : Aug 14, 2019, 11:58 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST

सहारनपुर: बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अवैध खनन मामले में पूर्व एमएलसी समेत दो पूर्व खनन अधिकारियों और क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि बसपा एमएलसी हाजी इकबाल ने जहां खनन अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर एक खनन कारोबारी के खिलाफ नोटिस जारी कराया था. वहीं खनन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए ब्लैकमेल करने की नियत से 4 करोड़ 24 लाख रुपये की फर्जी आरसी जारी कर दी थी.

पूर्व बसपा एमएलसी और खनन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
जानिये पूरा मामला-
  • मामला करीब ढाई साल पुराना है.
  • कारोबारी रणधीर सिंह ने 12 अप्रैल 2017 को सीजेएम कोर्ट में धारा 156/3 के तहत वाद दायर किया था.
  • आरोप था कि पूर्व एमएलसी और खनन अधिकारी राजकुमार संगम, समरेंद्र कुमार दास और क्लर्क मोहम्मद अफजल ने कारोबारी को झूठे केस में फंसाया है.
  • कारोबारी को अधिकारियों ने ब्लैकमेल करने की नियत से 4 करोड़ 24 लाख रुपये की फर्जी आरसी जारी की थी.
  • करीब ढाई साल तक चली सुनवाई और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
  • कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है.

जिला कोर्ट के आदेशानुसार हाजी इकबाल और पूर्व में जो यहां के खनन अधिकारी थे, उनके खिलाफ 156/3 के तहत मुकदमा लिखने का आदेश पारित हुआ. मुकदमा लिखकर जो भी साक्ष्य है, उसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है.
-दिनेश कुमार पी, एसएसपी


सहारनपुर: बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अवैध खनन मामले में पूर्व एमएलसी समेत दो पूर्व खनन अधिकारियों और क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि बसपा एमएलसी हाजी इकबाल ने जहां खनन अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर एक खनन कारोबारी के खिलाफ नोटिस जारी कराया था. वहीं खनन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए ब्लैकमेल करने की नियत से 4 करोड़ 24 लाख रुपये की फर्जी आरसी जारी कर दी थी.

पूर्व बसपा एमएलसी और खनन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
जानिये पूरा मामला-
  • मामला करीब ढाई साल पुराना है.
  • कारोबारी रणधीर सिंह ने 12 अप्रैल 2017 को सीजेएम कोर्ट में धारा 156/3 के तहत वाद दायर किया था.
  • आरोप था कि पूर्व एमएलसी और खनन अधिकारी राजकुमार संगम, समरेंद्र कुमार दास और क्लर्क मोहम्मद अफजल ने कारोबारी को झूठे केस में फंसाया है.
  • कारोबारी को अधिकारियों ने ब्लैकमेल करने की नियत से 4 करोड़ 24 लाख रुपये की फर्जी आरसी जारी की थी.
  • करीब ढाई साल तक चली सुनवाई और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों के पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
  • कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है.

जिला कोर्ट के आदेशानुसार हाजी इकबाल और पूर्व में जो यहां के खनन अधिकारी थे, उनके खिलाफ 156/3 के तहत मुकदमा लिखने का आदेश पारित हुआ. मुकदमा लिखकर जो भी साक्ष्य है, उसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है.
-दिनेश कुमार पी, एसएसपी


Intro:सहारनपुर : बसपा के पूर्व एमएलसी एवं खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है। अवैध खनन मामले में पूर्व एलसी समेत पूर्व में रहे दो खनन अधिकारियों और क्लर्क के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बसपा एमएलसी हाजी इकबाल ने जहां खनन अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर एक खनन कारोबारी के खिलाफ नोटिस जारी कराया था वहीं खनन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए ब्लैकमेल करने की नियत से 4 करोड़ 24 लाख रुपये की फर्जी आरसी जारी कर दी थी। इतना ही नही अवैध खनन का आरोप लगाकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया था।


Body:VO 1 - पीड़ित खनन कारोबारी रणधीर सिंह ने 12 अप्रैल 2017 को सीजेएम कोर्ट में 156/3 के तहत वाद दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। करीब ढाई साल तक चली सुनवाई और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पूर्व में रहे दोनों खनन अधिकारियों राजकुमार संगम , समरेंद्र कुमार दास और क्लर्क मोहम्मद अफजाल समेत बसपा एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ धोखधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि मामला करीब ढाई साल पहला है। अवैध खनन के नाम पर तत्कालीन खनन अधिकारियों और खनन माफिया एमएलसी हाजी इकबाल ने रणधीर सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रच कर 4 करोड़ 24 लाख की आरसी जारी कर दी थी। खास बात ये है कि खनन अधिकारियों ने बसपा एमएलसी के प्रभाव में आकर बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के फर्जी नोटिस को असली बताकर रिकवरी नोटिस जारी कर दिया था। साथ ही पदों का दुरपयोग कर रणधीर सिंह के खिलाफ अवैध खनन और खनन चोरी का मामला बनाकर झूठे मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए थे। जिसके बाद रणधीर सिंह ने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। लेकिन तभी खनन विभाग के क्लर्क मोहम्मद अफ़ज़ाल ने अपने बचाव में सीजेएम कोर्ट के विरुद्ध रिवीजन दायर करते हुए सत्र न्यायालय से सीजेएम कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग की थी। रणधीर सिंह के सबूतों के सामने अफ़ज़ाल की याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद ढाई साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने रणधीर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, पूर्व में रहे खनन अधिकारियों समरेंद्र कुमार दास , राजकुमार संगम और क्लर्क अफ़ज़ाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए है। कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की जा रही है।

बाईट - दिनेश कुमार पी ( एसएसपी )


Conclusion:रोशन लाल सैनी
सहारनपुर
9121290342
9759945153
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST
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