रामपुरः अपने बेबाक बयानों के लिए फेमस समाजवादी पार्टी के नेता सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गयी है. उनके खिलाफ तीन मामले धारा 153(A), 505(1) और धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़ा है. आजम खान को तीनों ही मामलों में जमानत मिल गयी है. जबकि अब्दुल्ला आजम को एक मामले में जमानत मिली है.
आजम खान और अब्दुल्ला को मिली जमानत
आजम खान पर शत्रु सम्पत्ति को जौहर ट्रस्ट की चारदीवारी में मिलाकर कब्जा करने का आरोप है. ये तीनों मामले अजीमनगर थाने में दर्ज थे. जिसको लेकर वो लंबे समय से जेल में थे. एमपी/एमएलए कोर्ट से दोनों को पिता-पुत्र को जमानत मिली है.