रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से एक और झटका लगा है. मंगलवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट आलोक दुबे ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन और सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर दाखिल की गई आपत्ति पर फैसला सुनाया और इनको खारिज कर दिया.
यह मामला धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत चल रहा था और पिछले दिनों भाजपा नेता आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने इस मामले में धारा 120 बी के के अंतर्गत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई हुई. वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया के कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ आरोप तय करते हुए धारा 120बी को भी सम्मिलित किया है.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर दाखिल आपत्ति और डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दी. अब इस मामले में बुधवार को कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे.
आजम खां की ओर से वकील ने इस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई थी. इस पर अदालत में बहस हुई और न्यायालय ने उनकी दरख्वास्त को निरस्त कर दिया. ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब उन्हें इस मामले में धारा 120बी के आरोपों का भी सामना करना पड़ेगा.
मंगलवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट आलोक दुबे ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन और सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर दाखिल की गई आपत्ति पर फैसला सुनाया और इसे खारिज कर दिया.
गंज थाना पुलिस ने 11 अगस्त को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी. इसे लेकर शिकायकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी. इसके बाद शुक्रवार 13 अगस्त की सुनवाई में सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर बहस हुई थी.