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रामपुर नवाब की संपत्ति का मामला: आपसी बंटवारे के लिए वारिसों को 8 मार्च तक की मोहलत

रामपुर के आखरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वारिसों ने कोर्ट से दो माह की मोहलत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक साथ दो माह का वक्त देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कैसे-कैसे आप लोगों को सम्पत्ति का बंटवारा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करके हमें आठ मार्च तक दीजिए.

रामपुर नवाब की संपत्ति का मामला
रामपुर नवाब की संपत्ति का मामला
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Published : Feb 23, 2021, 7:35 PM IST

रामपुर: जिले के आखरी नवाब रजा अली खान की पांच अचल सम्पत्तियों का बंटवारा होना है. इस वक्त नवाब परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी लड़ाई करीब 50 सालों से नवाब परिवार के वारिस लड़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में रामपुर जिला जज के पाले में गेंद डाल दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शरीयत के हिसाब से इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए.

बता दें कि नवाब रजा अली खान की यह संपत्ति लाखों-करोड़ों में नहीं बल्कि 30 अरब की है, जिसको 16 वारिसों में बटना है. इस मामले में मंगलवार को रामपुर के जिला जज ने सभी वारिसान को कोर्ट में बुलाकर बात की और उनसे कहा कि आपस में बैठकर आप तय कर लीजिए, जिससे इस मामले को निपटाया जाए. जिला जज ने 8 मार्च तक का समय दिया है. 8 मार्च तक सभी वारिसों को आपस में बातकर इस संपत्ति का बंटवारा करना है.

वहीं नवाब खानदान के वकील संदीप कुमार सक्सेना ने बताया सन 1972 से यह केस चल रहा है. इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि रामपुर जिला जज की अदालत में इसका डिवाइडेशन का प्रोसीजर और मेडिएशन के द्वारा इसका आपस में विभाजन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शरीयत के हिसाब से इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए.

इसके बाद रामपुर के जिला जज ने सभी वारिसों को एक राय दी थी और कहा था कि सब लोग व्यक्तिगत रूप से अदालत में आएं और मैं उनसे बातचीत करने के बाद सुलह-समझौते के जरिए इसको निपटाना चाहता हूं. उसके तहत 16 पार्टियों में से 14 पार्टियां मंगलवार को जिला न्यायालय में उपस्थित थीं, जो दो पार्टियां हैं वह विदेश में रहती हैं. उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे थे.

जिला जज की अदालत में सभी वारिसों ने कहा कि हम लोग मिलकर आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे. उसके लिए हमें दो महीने का समय दिया जाए, लेकिन जिला जज ने कहा कि आठ मार्च तक हम आपको समय दे रहे हैं. कैसे-कैसे आप लोगों सम्पत्ति का बंटवारा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करके हमें दीजिए.

बता दें कि नवाब रजा अली खान की रामपुर में पांच अचल संपत्तियां हैं. इनमें कोठी खास बाग, शाहबाद किला, बेनजीर बाग, एक कुंडा और नवाब रेलवे स्टेशन की जगह है. टोटल हजार-ग्यारह सौ एकड़ जगह है, जिसका डिवाइडेशन होना है. पांचों अचल सम्पत्तियों की कीमत 30 अरब की आंकी गई है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शरीयत के हिसाब से सभी वारिस आपस में इस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लें.

रामपुर: जिले के आखरी नवाब रजा अली खान की पांच अचल सम्पत्तियों का बंटवारा होना है. इस वक्त नवाब परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी लड़ाई करीब 50 सालों से नवाब परिवार के वारिस लड़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में रामपुर जिला जज के पाले में गेंद डाल दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शरीयत के हिसाब से इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए.

बता दें कि नवाब रजा अली खान की यह संपत्ति लाखों-करोड़ों में नहीं बल्कि 30 अरब की है, जिसको 16 वारिसों में बटना है. इस मामले में मंगलवार को रामपुर के जिला जज ने सभी वारिसान को कोर्ट में बुलाकर बात की और उनसे कहा कि आपस में बैठकर आप तय कर लीजिए, जिससे इस मामले को निपटाया जाए. जिला जज ने 8 मार्च तक का समय दिया है. 8 मार्च तक सभी वारिसों को आपस में बातकर इस संपत्ति का बंटवारा करना है.

वहीं नवाब खानदान के वकील संदीप कुमार सक्सेना ने बताया सन 1972 से यह केस चल रहा है. इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि रामपुर जिला जज की अदालत में इसका डिवाइडेशन का प्रोसीजर और मेडिएशन के द्वारा इसका आपस में विभाजन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शरीयत के हिसाब से इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए.

इसके बाद रामपुर के जिला जज ने सभी वारिसों को एक राय दी थी और कहा था कि सब लोग व्यक्तिगत रूप से अदालत में आएं और मैं उनसे बातचीत करने के बाद सुलह-समझौते के जरिए इसको निपटाना चाहता हूं. उसके तहत 16 पार्टियों में से 14 पार्टियां मंगलवार को जिला न्यायालय में उपस्थित थीं, जो दो पार्टियां हैं वह विदेश में रहती हैं. उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे थे.

जिला जज की अदालत में सभी वारिसों ने कहा कि हम लोग मिलकर आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे. उसके लिए हमें दो महीने का समय दिया जाए, लेकिन जिला जज ने कहा कि आठ मार्च तक हम आपको समय दे रहे हैं. कैसे-कैसे आप लोगों सम्पत्ति का बंटवारा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करके हमें दीजिए.

बता दें कि नवाब रजा अली खान की रामपुर में पांच अचल संपत्तियां हैं. इनमें कोठी खास बाग, शाहबाद किला, बेनजीर बाग, एक कुंडा और नवाब रेलवे स्टेशन की जगह है. टोटल हजार-ग्यारह सौ एकड़ जगह है, जिसका डिवाइडेशन होना है. पांचों अचल सम्पत्तियों की कीमत 30 अरब की आंकी गई है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शरीयत के हिसाब से सभी वारिस आपस में इस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लें.

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