रामपुर: कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस की मुठभेड़ के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अब गैंगस्टर टॉप टेन अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है. इसी क्रम में रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र निवासी गैंगस्टर के आरोपी रहे पूर्व प्रधान की मौत के बाद लगभग सात करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने जब्त कर ली. गैंगस्टर की मौत के बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति उसके परिवार के नाम दर्ज हो गई थी.
लिहाजा करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है. साथ ही पुलिस ने जिन संपत्तियों को जब्त किया है, उसका ऐलान भी किया है. पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. लगभग सात करोड़ की संपत्ति में मकान, स्टोन क्रेशर आदि शामिल हैं. जब्त की गई संपत्तियों की जगह जिलाधिकारी के आदेश का बोर्ड लगा दिया गया.
सात करोड़ की संपत्ति कुर्क
रामपुर के थाना टांडा स्थित गांव दढ़ियाल मुस्तेकम निवासी जुल्फेकार हुसैन वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं. उनके पिता गैंगस्टर गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान पूर्व में प्रधान रहे हैं, लेकिन साल भर पहले उनकी मौत हो गयी थी. इस पूरे मामले में पंचायत सदस्य जुल्फेकार हुसैन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन वह फरार चल रहा था. पुलिस को उसकी तलाश थी. पुलिस के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य जुल्फेकार हुसैन के पिता गुलाम हुसैन के विरुद्ध थाना टांडा में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग दर्ज है. उसने अवैध खनन समेत कई आपराधिक मामलों में लिप्त होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी. 21 नवंबर 2019 को उसकी मौत हो गई थी. उनकी मृत्यु के बाद उसकी चल और अचल संपत्ति के वारिस पुत्र जिला पंचायत सदस्य जुल्फेकार हुसैन, इस्तकार, इकरार और सालिम के नाम हो गई थी. सभी संपत्ति करोड़ों की बताई जा रही है, जिसे आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किया गया था.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान नाम के एक गैंगस्टर के खिलाफ 2017 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था. विवेचना से इसमें आरोप पत्र प्रेषित किए गए. विवेचना में यह भी सामने आया कि इस गैंगस्टर ने आपराधिक गतिविधियों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है. इसके आधार पर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रेक्षित की थी. जो वाद संख्या 1675 वर्ष 2018 के रूप में दर्ज हुई. सुनवाई के दौरान गुलाम हुसैन की मृत्यु हो गई और यह सब संपत्ति उसकी पत्नी और पुत्रों को मिल गई. गुलाम हुसैन की अपराध से अर्जित की गई 6 करोड़ 80 लाख 20,000 की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने दिया था.