ETV Bharat / state

ढाई साल की बच्ची के साथ 3 महीने पहले किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

author img

By

Published : Jul 5, 2023, 8:49 PM IST

Updated : Jul 5, 2023, 10:25 PM IST

रामपुर की पोक्सो अदालत ने ढाई वर्ष की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व डेढ़ लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
रामपुर की पोक्सो अदालत

रामपुर: अजीम नगर क्षेत्र में 21 मार्च 2023 को एक व्यक्ति ने ढाई साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया था. काफी खोजबीन के बाद वह खेत में पड़ी हुई मिली थी. मेडिकल कराने के बाद पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. इस मामले में 3 माह के अंदर ही रामपुर की पोक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि 21 मार्च 2023 को एक गांव में खेमकरण नाम के एक व्यक्ति ने ढाई साल की बच्ची को अगवा कर लिया था. कुछ देर बाद बच्ची खेत में पड़ी हुई मिली थी. इसके बाद उसका मेडिकल हुआ तो उसके शरीर पर काफी चोटें पाई गई थी. विवेचना में आरोपी का नाम प्रकाश में आया. मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना कर पोक्सो न्याधाशीष मोहम्मद रफी की कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया. पुलिस और अभियोजन के समन्वय से जल्द ही इसके गवाह भी प्रस्तुत हुए. लगभग 10-11 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. विशेष अभियोजक शुभी शर्मा ने इस मामले का अभियोजकांश किया था. करीब 3 महीने में इस मामले का निर्णय हुआ है. गवाहों के बयान के आधार पर 4 जुलाई को पोक्सो कोर्ट न्याधाशीष मोहम्मद रफी आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माने का दंडादेश भी पारित किया है.

यह भी पढ़े-जौनपुर में पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर पति ने दी जान

रामपुर: अजीम नगर क्षेत्र में 21 मार्च 2023 को एक व्यक्ति ने ढाई साल की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया था. काफी खोजबीन के बाद वह खेत में पड़ी हुई मिली थी. मेडिकल कराने के बाद पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. इस मामले में 3 माह के अंदर ही रामपुर की पोक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि 21 मार्च 2023 को एक गांव में खेमकरण नाम के एक व्यक्ति ने ढाई साल की बच्ची को अगवा कर लिया था. कुछ देर बाद बच्ची खेत में पड़ी हुई मिली थी. इसके बाद उसका मेडिकल हुआ तो उसके शरीर पर काफी चोटें पाई गई थी. विवेचना में आरोपी का नाम प्रकाश में आया. मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई.

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना कर पोक्सो न्याधाशीष मोहम्मद रफी की कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया. पुलिस और अभियोजन के समन्वय से जल्द ही इसके गवाह भी प्रस्तुत हुए. लगभग 10-11 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. विशेष अभियोजक शुभी शर्मा ने इस मामले का अभियोजकांश किया था. करीब 3 महीने में इस मामले का निर्णय हुआ है. गवाहों के बयान के आधार पर 4 जुलाई को पोक्सो कोर्ट न्याधाशीष मोहम्मद रफी आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माने का दंडादेश भी पारित किया है.

यह भी पढ़े-जौनपुर में पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर पति ने दी जान

Last Updated : Jul 5, 2023, 10:25 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.