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कोर्ट में गैरहाजिर होने से नाराज जज ने आजम खान पर लगाया 10 हजार का हर्जाना - मोहम्मद आजम खान

सपा नेता आजम खान पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने 23 दिसबंर को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

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आजम खान पर 10 हजार का हर्जाना
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Published : Dec 22, 2022, 7:41 PM IST

वादी पक्ष के वकील आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना.

रामपुरः सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गुरुवार को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से बहस होनी थी. वादी पक्ष की तरफ से नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार ( इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट की तरफ से इन दोनों की गवाही सुनी गई. लेकिन, बचाव पक्ष में आजम खान की ओर से वकील की गैर हाजिरी के चलते कोर्ट में आज भी बहस नहीं हो सकी.

आजम खान के वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन वादी पक्ष की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज कराकर कोर्ट में बहस की गई. इसके बाद जज ने आजम खान पर 10000 रुपये का हर्जाना लगाया. कोर्ट ने शुक्रवार 23 दिसंबर की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है. इसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

वादी पक्ष के वकील आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामले गुरुवार को कोर्ट की तारीख थी. इसमें वादी पक्ष की तरफ से दो गवाह प्रस्तुत किए गए. इस दौरान नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) की गवाही पूरी हो गई. लेकिन, बहस के लिए आजम खान के वकील को गुरुवार को भी उपस्थित नहीं हुए.

अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इस पर वादी पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराकर बहस की. कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील की गैरहाजिरी के चलते कोर्ट ने आजम खान पर 10000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए शुक्रवार यानी 23 दिसंबर को अगली तारिख तय कर दी. कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने को आदेश किया हैं. इससे पहले 15 दिसंबर को भी कोर्ट ने आजम खान पर ₹5000 का हर्जाना लगाया था.

वादी पक्ष के वकील आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना.

रामपुरः सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गुरुवार को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से बहस होनी थी. वादी पक्ष की तरफ से नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार ( इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट की तरफ से इन दोनों की गवाही सुनी गई. लेकिन, बचाव पक्ष में आजम खान की ओर से वकील की गैर हाजिरी के चलते कोर्ट में आज भी बहस नहीं हो सकी.

आजम खान के वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन वादी पक्ष की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज कराकर कोर्ट में बहस की गई. इसके बाद जज ने आजम खान पर 10000 रुपये का हर्जाना लगाया. कोर्ट ने शुक्रवार 23 दिसंबर की अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है. इसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

वादी पक्ष के वकील आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान के दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामले गुरुवार को कोर्ट की तारीख थी. इसमें वादी पक्ष की तरफ से दो गवाह प्रस्तुत किए गए. इस दौरान नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) की गवाही पूरी हो गई. लेकिन, बहस के लिए आजम खान के वकील को गुरुवार को भी उपस्थित नहीं हुए.

अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया. इस पर वादी पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराकर बहस की. कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील की गैरहाजिरी के चलते कोर्ट ने आजम खान पर 10000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए शुक्रवार यानी 23 दिसंबर को अगली तारिख तय कर दी. कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने को आदेश किया हैं. इससे पहले 15 दिसंबर को भी कोर्ट ने आजम खान पर ₹5000 का हर्जाना लगाया था.

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