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महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, आजम खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज - आजम खान के खिलाफ केस दर्ज

रामपुर में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप सपा नेता आजम खान पर लगा है. इस मामले में महिलाओं ने शुक्रवार को रामपुर में आजम खान के खिलाफ महिलाओं ने FIR दर्ज करायी. (FIR lodged against Azam Khan)

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Published : Dec 2, 2022, 8:02 AM IST

Updated : Dec 2, 2022, 9:22 AM IST

रामपुर: सपा नेता आजम खान (sp leader azam khan) पर गुरुवार देर रात थाना गंज में एक और मुकदमा दर्ज किया गया. आजम खान ने महिलाओं को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक भाषण दिया था. इस भाषण से नाराज महिलाएं थाने पहुंचीं और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

जानकारी देतीं शिकायकर्ता

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने की वजह से न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई. आरोप है कि इसके बावजूद वो रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा के चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा बोलने से नहीं चूक रहे हैं

ये भाषण आजम खान 29 नवम्बर को शुतरखाना में हुई एक चुनावी जनसभा के दौरान दिया था. आजम खान ने कहा वे चार बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं. उन्होंने कहा था कि पिछली चार सरकारों में मंत्री रहा हूं, अगर मैंने ऐसा किया होता, तो बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले यह पूछता कि पूछ लो आजम खान से कि बाहर निकलना भी है कि नहीं. उनके इसी भाषण का विरोध महिलाओं ने किया और रामपुर के थाना गंज में आजम खान के खिलाफ गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई.

शिकायतकर्ता महिला शहनाज ने बताया कि सपा आजम खान ने बयान बेअदबी भरा है. उन्होंने सभी औरतों को बोला है. क्या कोई उनसे पूछ कर बच्चा पैदा करेगा. क्या वो जब मंत्री थे, तब भी उनसे पूछ कर करता था. उनकी भाषा आपत्तिजनक और अमर्यादित है और ये महिलाओं का अपमान है. उनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है. इस बयान से मुझे तकलीफ हुई है और सभी औरतें एक ही जैसी हैं.

सीओ सिटी अनुज चौधरी ने बताया 29 नवंबर को चुनावी जनसभा के दौरान सपा नेता आजम खान ने ये टिप्पणी की थी. ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असीम राजा के पक्ष में प्रचार के लिए भाषण के दौरान की गयी. कुछ महिलाओं में आक्रोश है. उन्होंने ऑडियो के साथ तहरीर थाने में दी थी. शहनाज नाम की महिला ने तहरीर दी थी. इस पर आजम खान के खिलाफ केस दर्ज (FIR lodged against Azam Khan) किया गया है. विवेचना की जाएगी और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. (rampur up news)

ये भी पढ़ें- वर्दी पर पेटीएम लगा बख्शीश वसूल रहा था हाईकोर्ट का अर्दली, निलंबित

रामपुर: सपा नेता आजम खान (sp leader azam khan) पर गुरुवार देर रात थाना गंज में एक और मुकदमा दर्ज किया गया. आजम खान ने महिलाओं को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक भाषण दिया था. इस भाषण से नाराज महिलाएं थाने पहुंचीं और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

जानकारी देतीं शिकायकर्ता

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हेट स्पीच और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने की वजह से न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई. आरोप है कि इसके बावजूद वो रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा के चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा बोलने से नहीं चूक रहे हैं

ये भाषण आजम खान 29 नवम्बर को शुतरखाना में हुई एक चुनावी जनसभा के दौरान दिया था. आजम खान ने कहा वे चार बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं. उन्होंने कहा था कि पिछली चार सरकारों में मंत्री रहा हूं, अगर मैंने ऐसा किया होता, तो बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले यह पूछता कि पूछ लो आजम खान से कि बाहर निकलना भी है कि नहीं. उनके इसी भाषण का विरोध महिलाओं ने किया और रामपुर के थाना गंज में आजम खान के खिलाफ गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई.

शिकायतकर्ता महिला शहनाज ने बताया कि सपा आजम खान ने बयान बेअदबी भरा है. उन्होंने सभी औरतों को बोला है. क्या कोई उनसे पूछ कर बच्चा पैदा करेगा. क्या वो जब मंत्री थे, तब भी उनसे पूछ कर करता था. उनकी भाषा आपत्तिजनक और अमर्यादित है और ये महिलाओं का अपमान है. उनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है. इस बयान से मुझे तकलीफ हुई है और सभी औरतें एक ही जैसी हैं.

सीओ सिटी अनुज चौधरी ने बताया 29 नवंबर को चुनावी जनसभा के दौरान सपा नेता आजम खान ने ये टिप्पणी की थी. ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असीम राजा के पक्ष में प्रचार के लिए भाषण के दौरान की गयी. कुछ महिलाओं में आक्रोश है. उन्होंने ऑडियो के साथ तहरीर थाने में दी थी. शहनाज नाम की महिला ने तहरीर दी थी. इस पर आजम खान के खिलाफ केस दर्ज (FIR lodged against Azam Khan) किया गया है. विवेचना की जाएगी और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. (rampur up news)

ये भी पढ़ें- वर्दी पर पेटीएम लगा बख्शीश वसूल रहा था हाईकोर्ट का अर्दली, निलंबित

Last Updated : Dec 2, 2022, 9:22 AM IST
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