रामपुर : हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की अपील पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. 2019 के आम चुनाव में आजम रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे. चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए भाषण के कुछ आपत्तिजनक अंश पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई थी, जिस पर मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इस सजा के खिलाफ आजम पक्ष ने एमपी-एमएलए विशेष अदालत सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी. इसी अपील में सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब 23 जनवरी को फैसले की तारीख तय की गई है.
अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. उसमें सुनवाई पूरी हो गई है और जजमेंट के लिए कोर्ट ने 23 जनवरी की डेट लगाई है. यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब आजम खान ने एक जनसभा में तत्कालीन अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मामला अदालत में लंबित है. एक बार उनका चुनाव प्रचार भी कुछ समय के लिए रोका गया था.
उस समय इलेक्शन कमीशन ने माना कि यह आपत्तिजनक है और यह अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार है. उस पर यह मुकदमा चला और ट्रायल हुआ. ट्रायल कोर्ट ने उनको दो साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में अपील की सुनवाई आज पूरी हुई. अब इसमें 23 तारीख को जजमेंट की डेट लगाई है.