ETV Bharat / state

रामपुर: गैंगस्टर दूल्हा हसन की 8 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश के रामपुर में अवैध खनन माफिया दूल्हा हसन का बैंक में जमा लगभग आठ करोड़ रुपया जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिए. दूल्हा हसन पर अवैध खनन में लिप्त रहने और इसके माध्यम से संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा दर्ज है.

rampur news
अवैध खनन माफिया दूल्हा हसन की संपत्ति कुर्क .
author img

By

Published : Sep 3, 2020, 6:08 PM IST

रामपुर: जिले के अवैध खनन माफिया दूल्हा हसन के बैंक खातों में जमा लगभग आठ करोड़ रुपये को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया. रामपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की है. गैंगस्टर दूल्हा हसन ने लगभग आठ करोड़ रुपये बैंक में जमा किए थे, जिसको जिला प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई की है.

कोतवाली स्वार में जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है. अभियुक्त दूल्हा हसन पुत्र मम्मद निवासी घोसीपुरा थाना स्वार के विरूद्ध मु0अ0सं0-263/2020 धारा, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था. आरोप है कि, दूल्हा हसन ने आपराधिक कृत्यों के साथ अवैध खनन के माध्यम से 8,16,798.75 रुपये की अवैध सम्पत्ति अर्जित की थी.

जिला मजिस्ट्रेट रामपुर के आदेश पर सरकार बनाम दूल्हा हसन का मुकदमा चल रहा था. उस पर धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 19 के तहत मुकदमा दर्ज था. उसने अवैध रूप से प्राप्त की गई चल सम्पत्ति 8,16,798.75 रुपये बैंक खाते में जमा की गई थी. मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसके खाते से 8,16,798 रुपये की धनराशि कुर्क की.

रामपुर: जिले के अवैध खनन माफिया दूल्हा हसन के बैंक खातों में जमा लगभग आठ करोड़ रुपये को जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया. रामपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की है. गैंगस्टर दूल्हा हसन ने लगभग आठ करोड़ रुपये बैंक में जमा किए थे, जिसको जिला प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई की है.

कोतवाली स्वार में जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है. अभियुक्त दूल्हा हसन पुत्र मम्मद निवासी घोसीपुरा थाना स्वार के विरूद्ध मु0अ0सं0-263/2020 धारा, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था. आरोप है कि, दूल्हा हसन ने आपराधिक कृत्यों के साथ अवैध खनन के माध्यम से 8,16,798.75 रुपये की अवैध सम्पत्ति अर्जित की थी.

जिला मजिस्ट्रेट रामपुर के आदेश पर सरकार बनाम दूल्हा हसन का मुकदमा चल रहा था. उस पर धारा 14(1) अधिनियम-गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 19 के तहत मुकदमा दर्ज था. उसने अवैध रूप से प्राप्त की गई चल सम्पत्ति 8,16,798.75 रुपये बैंक खाते में जमा की गई थी. मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उसके खाते से 8,16,798 रुपये की धनराशि कुर्क की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.