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गुरुद्वारे के मालिकाना हक का विवाद DM तक पहुंचा

बिलासपुर स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के मालिकाना हक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज दूसरा पक्ष जिनके साथ लगभग 24 से ज्यादा लोग शामिल थे. वे लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे.

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Published : Sep 7, 2022, 9:48 PM IST

रामपुर: बिलासपुर स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के मालिकाना हक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज दूसरा पक्ष जिनके साथ लगभग 24 से ज्यादा लोग शामिल थे. वे लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. उन लोगों ने बताया कि गुरुद्वारे की जमीन ग्रांट एक्ट की जमीन है, जो किसी के नाम नहीं हो सकती और यह गुरुद्वारा की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया गया है. इसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है.
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वहीं, अवतार सिंह जो गुरुद्वारे को अपना बता रहे हैं. उनका कहना है कि 30 से 40 सालों का यह गुरुद्वारा है. एक आदमी ने फर्जी तरीके से ग्रांट एक्ट की जमीन और जिस की जमीन थी, उसने दान दे रखी थी. उन्होंने बताया कि और फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली. सीओ के यहां यह मामला चल रहा था. वहां यह मामले खारिज हो गया.

गुरुदुवारे का मालिकाना हक का विवाद DM तक पहुंचा
इस मामले में जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ग्रांड एक्ट की जमीन नाम नहीं हो सकती तो फिर यह दूसरे के नाम कैसे हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी कर जमीन को अपने नाम की गयी है. यह जमीन 57 नम्बर जमान पर है. यह जमीन हमारे परिवार की है.

इसे भी पढ़ेंः बच्चा चोरी के शक में साधुओं को ग्रामीणों ने पीटा, वीडियो आया सामने

रामपुर: बिलासपुर स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के मालिकाना हक का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज दूसरा पक्ष जिनके साथ लगभग 24 से ज्यादा लोग शामिल थे. वे लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. उन लोगों ने बताया कि गुरुद्वारे की जमीन ग्रांट एक्ट की जमीन है, जो किसी के नाम नहीं हो सकती और यह गुरुद्वारा की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया गया है. इसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है.
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वहीं, अवतार सिंह जो गुरुद्वारे को अपना बता रहे हैं. उनका कहना है कि 30 से 40 सालों का यह गुरुद्वारा है. एक आदमी ने फर्जी तरीके से ग्रांट एक्ट की जमीन और जिस की जमीन थी, उसने दान दे रखी थी. उन्होंने बताया कि और फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली. सीओ के यहां यह मामला चल रहा था. वहां यह मामले खारिज हो गया.

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इस मामले में जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर ग्रांड एक्ट की जमीन नाम नहीं हो सकती तो फिर यह दूसरे के नाम कैसे हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी कर जमीन को अपने नाम की गयी है. यह जमीन 57 नम्बर जमान पर है. यह जमीन हमारे परिवार की है.

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