रामपुरः जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए धोखाधड़ी करने के मामले में 2020 में आजम खान की पत्नी और एक क्लर्क को आरोपी बनाया था. दो वर्ष बाद 2022 में आजम खान को भी आरोपी बना दिया गया था. 27 माह से जेल में बंद आजम खान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे थे, अंतरिम जमानत के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अदालत से 15 दिन में रेगुलर बेल लेने के आदेश दिए थे. इस मामले में अब आजम खान को स्थानीय अदालत ने रेगुलर बेल दे दी है.
सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना के मुताबिक थाने का एक प्रकरण है. क्राइम नंबर 70/2019 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी इसमें मोहम्मद आजम खान की तरफ से बेल मूव की गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई है. इसमें पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एंट्री बेल मिल चुकी है और रेगुलर बेल पर आज सुनवाई हुई है, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है.
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