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सपा नेता आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, इस मामले में बने आरोपी

सपा नेता आजम खान को रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त करने का आरोपी बनाया गाय है. इस मामले की सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होगी.

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सपा नेता आजम खान
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Published : May 6, 2022, 11:03 PM IST

रामपुर : सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं. रामपुर पुलिस ने एक और केस में आजम खान को आरोपी बनाया है. वर्ष 2020 में कोतवाली रामपुर में दर्ज हुए मुकदमा संख्या 70/20 धारा 420 आईपीसी के मामले में पुलिस ने दोबारा की जांच में आज खान को आरोपी बनाया. आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी.

शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने बताया 2020 में उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी, उसमें से एक शिकायत रामपुर पब्लिक स्कूल के मान्यता की थी. उस स्कूल को फर्जी कागजों के आधार पर मान्यता मिली है क्योंकि एक स्कूल के नाम पर जो सर्टिफिकेट है, उससे 2-3 स्कूलों की मान्यता ली गई. उस शिकायत पर 2020 में एक मामला कोतवाली में दर्ज किया गया था. वे अज्ञात के नाम दर्ज किया गया था. उसमें 3 महीने बाद जांच हुई और जांच में तंजीम फातिमा का नाम खोलते हुए 420 में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें चार्जशीट लगा दी गई. हम तभी से यह मांग कर रहे थे कि इसमें विवेचना गलत की गई है. इसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट है वह गलत लगा है. नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट पीडब्लूडी द्वारा जारी किया जाना चाहिए था लेकिन आजम खान ने सीएनडीएस के जीई द्वारा इसको जारी कराया था.

यह भी पढ़ें- 16 मई तक महाधिवक्ता की नियुक्ति का हाईकोर्ट ने दिया समय

वही, जीई ने अपने बयानों में कहा कि उसके द्वारा कोई भी सार्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है और न ही यह उसके साइन है. बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी/ एमएलए कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजम खान को इस केस के वारंट जेल में तामील करा दिए गए. अब इस मामले की सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होगी.

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रामपुर : सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं. रामपुर पुलिस ने एक और केस में आजम खान को आरोपी बनाया है. वर्ष 2020 में कोतवाली रामपुर में दर्ज हुए मुकदमा संख्या 70/20 धारा 420 आईपीसी के मामले में पुलिस ने दोबारा की जांच में आज खान को आरोपी बनाया. आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी.

शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने बताया 2020 में उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी, उसमें से एक शिकायत रामपुर पब्लिक स्कूल के मान्यता की थी. उस स्कूल को फर्जी कागजों के आधार पर मान्यता मिली है क्योंकि एक स्कूल के नाम पर जो सर्टिफिकेट है, उससे 2-3 स्कूलों की मान्यता ली गई. उस शिकायत पर 2020 में एक मामला कोतवाली में दर्ज किया गया था. वे अज्ञात के नाम दर्ज किया गया था. उसमें 3 महीने बाद जांच हुई और जांच में तंजीम फातिमा का नाम खोलते हुए 420 में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें चार्जशीट लगा दी गई. हम तभी से यह मांग कर रहे थे कि इसमें विवेचना गलत की गई है. इसमें जो नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट है वह गलत लगा है. नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट पीडब्लूडी द्वारा जारी किया जाना चाहिए था लेकिन आजम खान ने सीएनडीएस के जीई द्वारा इसको जारी कराया था.

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वही, जीई ने अपने बयानों में कहा कि उसके द्वारा कोई भी सार्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है और न ही यह उसके साइन है. बता दें कि रामपुर की स्पेशल एमपी/ एमएलए कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजम खान को इस केस के वारंट जेल में तामील करा दिए गए. अब इस मामले की सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होगी.

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