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रामपुर: CAA विरोधी उपद्रवियों में 15 की जमानत याचिका मंजूर, जल्द हो सकती है रिहाई

यूपी के रामपुर में CAA को लेकर हुए उपद्रव के दौरान जेल भेजे गए 15 उपद्रवियों की कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है. उम्मीद है कि अब इन्हें सोमवार या मंगलवार तक जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

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Published : Feb 8, 2020, 12:59 PM IST

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जिला न्यायालय रामपुर

रामपुरः शहर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर 21 दिसंबर को बवाल हुआ था. इस मामले में पुलिस ने दो थानों में मुकदमा दर्ज कर 34 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं शुक्रवार को इस मामले में 15 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. वकील का कहना है कि दूसरे मुकदमे की सुनवाई सोमवार को है, उम्मीद है कि इन सभी को जमानत मिल जाएगी.

CAA विरोध के उपद्रवियों की जमानत याचिका मंजूर.

कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
21 दिसंबर को रामपुर में सीएए के विरोध में बवाल हुआ था. उपद्रव में 100 से ज्यादा लोगों को नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों पर पुलिस ने काफी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. वहीं पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. धाराएं संगीन होने के कारण इन्हें जमानत नहीं मिल पा रही थी.

कम की गई थीं धाराएं
जिला प्रशासन पर यहां के उलेमाओं का और समाजसेवी लोगों का काफी दबाव था कि उसमें बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए. बहरहाल प्रशासन ने छोड़ा तो किसी को भी नहीं लेकिन जो संगीन धाराएं थीं, वे धाराएं लगभग 24 लोगों पर से हटा दी थी, जिस वजह से शुक्रवार को 15 लोगों को जमानत मिल गई है.

यह भी पढ़ेंः-रामपुर: अब्दुल्लाह आजम का केस एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर

21 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए बवाल में गंज थाना में क्राइम नं. 832/ 2019 और कोतवाली थाना में 655/2019 दो मुकदमे दर्ज हुए थे. इस मामले में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में बंद लोगों की हमने अर्जी लगाई थी, जिसमें सभी 15 को जिला जज अलका श्रीवास्तव ने जमानत दे दी है. साथ ही गंज थाने के मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.
-मुहम्मद रहमान अली, अधिवक्ता

रामपुरः शहर में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर 21 दिसंबर को बवाल हुआ था. इस मामले में पुलिस ने दो थानों में मुकदमा दर्ज कर 34 लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं शुक्रवार को इस मामले में 15 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. वकील का कहना है कि दूसरे मुकदमे की सुनवाई सोमवार को है, उम्मीद है कि इन सभी को जमानत मिल जाएगी.

CAA विरोध के उपद्रवियों की जमानत याचिका मंजूर.

कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
21 दिसंबर को रामपुर में सीएए के विरोध में बवाल हुआ था. उपद्रव में 100 से ज्यादा लोगों को नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों पर पुलिस ने काफी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. वहीं पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. धाराएं संगीन होने के कारण इन्हें जमानत नहीं मिल पा रही थी.

कम की गई थीं धाराएं
जिला प्रशासन पर यहां के उलेमाओं का और समाजसेवी लोगों का काफी दबाव था कि उसमें बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए. बहरहाल प्रशासन ने छोड़ा तो किसी को भी नहीं लेकिन जो संगीन धाराएं थीं, वे धाराएं लगभग 24 लोगों पर से हटा दी थी, जिस वजह से शुक्रवार को 15 लोगों को जमानत मिल गई है.

यह भी पढ़ेंः-रामपुर: अब्दुल्लाह आजम का केस एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर

21 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए बवाल में गंज थाना में क्राइम नं. 832/ 2019 और कोतवाली थाना में 655/2019 दो मुकदमे दर्ज हुए थे. इस मामले में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में बंद लोगों की हमने अर्जी लगाई थी, जिसमें सभी 15 को जिला जज अलका श्रीवास्तव ने जमानत दे दी है. साथ ही गंज थाने के मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.
-मुहम्मद रहमान अली, अधिवक्ता

Intro:Rampur up
स्लग रामपुर बवाल में 15 उपद्रवियों की जमानत

रामपुर मैं 21 दिसंबर को हुए बवाल के दौरान काफी उपद्रवी पुलिस ने गिरफ्तार किये थे,, जिस में आज 15 लोगों की आज कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली,,, जमानत मिलने से युवकों के परिवार में खुशी का माहौल,,,


Body:आपको बता दें 21 दिसंबर को रामपुर में सीएए के विरोध में बवाल हुआ था उस उपद्रव में 100 से ज्यादा लोगों को नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था इन लोगों पर पुलिस ने काफी संगीन धाराओं को साथ मुकदमा दर्ज किया था,,, इस मामले पर पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था धाराएं संगीन होने के कारण इनकी जमानत नहीं हो पा रही थी और जिला प्रशासन पर यहां के उलेमाओं का और समाजसेवी लोगों का भी काफी दबाव था कि उसमें बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए,, बरहाल प्रशासन ने छोड़ा तो किसी को भी नहीं लेकिन जो संगीन धाराएं थी वह धाराएं लगभग 24 लोगों पर से हटा दी थी,, जिस वजह से आज 15 लोगों की जमानत हो गई है Conclusion:
इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहम्मद रहमान अली से हमने बात की तो उन्होंने बताया 21 दिसंबर 2019 को जो सीएए और एन आर सी के विरोध में प्रदर्शन हुआ था और जो अलेमाओ के आह्वान पर रद्द कर दिया गया था लेकिन रद्द करने के बाद भी कुछ भीड़ जमा हो गई थी,,,, उसमें कुछ बवाल भी हुआ था,,, उस में एक युवक की जान भी गई थी,,, जिसके सिलसिले में दो थानों पर अलग-अलग एफ आई आर दर्ज हुई थी इस मामले पर पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया था इसमें कुछ नामजद थे कुछ अज्ञात थे इस मामले पर हमने जिला जज महोदय का यहां 15 लोगों की जमानत की अर्जी लगाई थी जिसको जज महोदय ने स्वीकार कर लिया है,,,

बाइट मुहम्मद रहमान अली अधिवक्ता
Reporter Azam khan
8218676978,,,8791987181
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