रामपुर: एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सम्मन जारी होने के बावजूद गैर हाजिरी के चलते आजम खान के करीबी चमरोआ विधायक नसीर अहमद खान सहित 5 अभियुक्तों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए है. आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखहत अखलाक को कोर्ट ने दोबारा समन जारी किया है. कोर्ट ने अभियुक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम, ताज़ीन फ़ातिमा समेत 5 की हाजिरी माफी मंजूर कर ली है. वहीं, शत्रु संपत्ति मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की है.
मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी के शत्रु संपत्ति मामले में शनिवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट में लगातार गैरहाजिर चल रहे अभियुक्तों की पेशी थी. लेकिन, आज भी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अभियुक्त हाजिर नहीं हुए. अब एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व में भेजे गए समन तामील के बावजूद हाजिर ना होने पर सपा विधायक नसीर अहमद खां समेत 5 अभियुक्तों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है.
वहीं, समन तामिली पर्याप्त न होने के चलते आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखहत अखलाक को पुनः समन जारी किया है. इसके अलावा शेष अभियुक्त आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, ताजीन फातिमा और बशीर जैदी, मुस्ताक की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 मार्च मुकर्रर की है. वहीं, इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि शत्रु संपत्ति मुकदमे में शनिवारको सुनवाई थी
पिछली तारीख की सुनवाई में जो अभियुक्त नहीं आ रहे थे. उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया था. आज समन तमिला रिपोर्ट प्राप्त हुई थी लेकिन उसके बाद भी आरोपी उपस्थित नहीं हुए. जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण जियाउल रहमान सिद्दीकी, सैयद वसीम रिजवी, मुस्ताक अहमद सिद्दीकी, नसीर अहमद खां, सलीम कासिम के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. अदीब आजम खान और निखहत अखलाक के विरुद्ध पुनः समन जारी किया गया है. क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध सम्मन का तमिला पर्याप्त नहीं था. वहीं अन्य अभियुक्तों मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान, ताज़ीन फातिमा, फ़सीर जैदी, मुस्ताक इन लोगों के विरुद्ध हाजिर माफी थी जो स्वीकार कर ली गई है. मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च 2019 को होगी.