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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर आज आ सकता है फैसला

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनी जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर विवाद चल रहा है. इस बारे में एडीएम न्यायालय में सुनवाई चल रही है, जिस पर आज फैसला आ सकता है.

जौहर यूनिवर्सिटी
जौहर यूनिवर्सिटी
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Published : Jan 16, 2021, 8:18 AM IST

रामपुरः जिले में बनी जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में आज (शनिवार) फैसला आ सकता है. यूनिवर्सिटी की जमीन के बारे में एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में सुनवाई चल रही है. सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. गौरतलब है कि सपा से वरिष्ठ सांसद मोहम्मद आजम खान के जौहर ट्रस्ट के तहत ही जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है.

जमीन को लेकर सवाल
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के द्वारा रामपुर में स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैली हुई है. इसका निर्माण जौहर ट्रस्ट के तहत किया गया है. भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रखी जा सकती, ऐसे में जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश शासन से विशेष अनुमति प्राप्त की थी, जोकि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर शासन की ओर से प्रदान की गई थी.

जांच में नहीं मिला धर्मार्थ कार्य
रामपुर जिला प्रशासन ने अपनी जांच में जौहर यूनिवर्सिटी में धर्मार्थ कार्य अर्थात चैरिटी का कार्य होता हुआ नहीं पाया. इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में एक वाद चलाया गया, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी की 12.30 एकड़ से अधिक भूमि को सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में बीती 9 नवंबर को एक आदेश पारित किया गया था जिसके विरोध में जौहर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट की शरण ली. जौहर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपील का हवाला देते हुए एडीएम कोर्ट से कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी. शनिवार सुबह एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है.

रामपुरः जिले में बनी जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में आज (शनिवार) फैसला आ सकता है. यूनिवर्सिटी की जमीन के बारे में एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में सुनवाई चल रही है. सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. गौरतलब है कि सपा से वरिष्ठ सांसद मोहम्मद आजम खान के जौहर ट्रस्ट के तहत ही जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है.

जमीन को लेकर सवाल
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के द्वारा रामपुर में स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैली हुई है. इसका निर्माण जौहर ट्रस्ट के तहत किया गया है. भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं रखी जा सकती, ऐसे में जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश शासन से विशेष अनुमति प्राप्त की थी, जोकि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर शासन की ओर से प्रदान की गई थी.

जांच में नहीं मिला धर्मार्थ कार्य
रामपुर जिला प्रशासन ने अपनी जांच में जौहर यूनिवर्सिटी में धर्मार्थ कार्य अर्थात चैरिटी का कार्य होता हुआ नहीं पाया. इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में एक वाद चलाया गया, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी की 12.30 एकड़ से अधिक भूमि को सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में बीती 9 नवंबर को एक आदेश पारित किया गया था जिसके विरोध में जौहर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट की शरण ली. जौहर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपील का हवाला देते हुए एडीएम कोर्ट से कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी. शनिवार सुबह एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है.

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