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सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने 19 मुकदमों की नकल रिसीव की - रामपुर समाचार

सीतापुर जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान के 19 मामले की नकल रिसीव कर ली है. आजम खान को आवश्यक कागजात विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई थी.

आजम खान.
आजम खान.
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Published : Oct 8, 2021, 9:28 PM IST

रामपुरः सपा सांसद आजम खान के 19 मामले की नकल लेकर आज स्पेशल मैसेंजर सीतापुर जेल गया. जहां पर आजम खान को 19 मामलों की जेल अधीक्षक के माध्यम से रिसीविंग कराई. अदालत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत से आवश्यक कागजात विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था.

दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 207 क्या होती है यह समझना जरूरी है. धारा 207 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त पर आरोप तय करने से पहले अदालत द्वारा अभियुक्त को कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए जाना जरूरी होते हैं. जो कि आजम खान के सीतापुर जेल में रहते रिसीव कराए जाने में देरी हो रही थी. इसी देरी से बचने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई और विशेष वाहक द्वारा यह कागजात आजम खान को सीतापुर जेल में भेजे गये. जिसको आजम खान ने रिसीव कर लिया है.

इसे भी पढ़ें-आजम खान पर दर्ज हुए 100 से ज्यादा मुकदमे, अदालती कार्रवाई तेज

सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद है. उन्होंने बताया कि आजम खान के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया था कि कि हम इनकी जमानत की हद तक अधिवक्ता थे. जो इसमें मुकदमे का का ट्रायल होगा, इसमें हमें सुनने का कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है. सरकारी वकील ने कहा कि इसकी वजह से सारे मामले लंबित हो रहे थे. इस पर उन्होंने द्वारा कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया कि मामले बहुत लंबे होते जा रहे हैं, सुनवाई के लिए शीघ्र विचार किया जाए. प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा स्पेशल मैसेंजर के द्वारा सीतापुर जेल भेजा गया. जहां 19 मामलों की नकल आजम खान को रिसीव करा दी गई है. सरकारी वकील ने बताया कि जेल अधीक्षक द्वारा आजम खान को रिसीव करा दी गई है.

रामपुरः सपा सांसद आजम खान के 19 मामले की नकल लेकर आज स्पेशल मैसेंजर सीतापुर जेल गया. जहां पर आजम खान को 19 मामलों की जेल अधीक्षक के माध्यम से रिसीविंग कराई. अदालत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत से आवश्यक कागजात विशेष वाहक द्वारा भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था.

दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 207 क्या होती है यह समझना जरूरी है. धारा 207 के अंतर्गत किसी भी अभियुक्त पर आरोप तय करने से पहले अदालत द्वारा अभियुक्त को कुछ आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए जाना जरूरी होते हैं. जो कि आजम खान के सीतापुर जेल में रहते रिसीव कराए जाने में देरी हो रही थी. इसी देरी से बचने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई और विशेष वाहक द्वारा यह कागजात आजम खान को सीतापुर जेल में भेजे गये. जिसको आजम खान ने रिसीव कर लिया है.

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सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खान सीतापुर जेल में बंद है. उन्होंने बताया कि आजम खान के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया था कि कि हम इनकी जमानत की हद तक अधिवक्ता थे. जो इसमें मुकदमे का का ट्रायल होगा, इसमें हमें सुनने का कोई क्षेत्र अधिकार नहीं है. सरकारी वकील ने कहा कि इसकी वजह से सारे मामले लंबित हो रहे थे. इस पर उन्होंने द्वारा कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया कि मामले बहुत लंबे होते जा रहे हैं, सुनवाई के लिए शीघ्र विचार किया जाए. प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा स्पेशल मैसेंजर के द्वारा सीतापुर जेल भेजा गया. जहां 19 मामलों की नकल आजम खान को रिसीव करा दी गई है. सरकारी वकील ने बताया कि जेल अधीक्षक द्वारा आजम खान को रिसीव करा दी गई है.

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