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आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने 7 वर्ष की सजा के खिलाफ दायर की अपील, इस दिन होगी सुनवाई

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 16, 2023, 7:59 PM IST

दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में सुनाई गई सात साल की सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खान (SP leader Azam Khan), बेटे अब्दुल्ला और पत्नी ताजीन ने अपील दाखिल की है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए तिथि नियत की है.

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संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे जानकारी देते हुए.

रामपुर : दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से सात-सात वर्ष कारावास का दंड सुनाया गया था. इसके बाद से ही तीनों जेल में बंद हैं. आजम सीतापुर जेल में हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम हरदोई और ताजीन रामपुर जेल में बंद हैं. इस सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.

सजा स्थगित करने और जमानत देने की गुहार

अब्दुल्लाह, डॉ. तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों ने रामपुर के जिला जज के न्यायालय में सजा के विरुद्ध अपील दाखिल की है. जिसको जिला न्यायाधीश ने एमपी एमएलए विशेष अदालत (सेशन कोर्ट) को स्थानांतरित कर दिया. अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट में पत्रावली पेश की गई. आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताजीन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उनको दी गई सजा स्थगित करने और उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है. अब इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर तय हुई है.

18 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनाई थी सजा

इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 4/19 में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताजीन फातिमा के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इस आदेश के विरुद्ध इन्होंने जिला जज की न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर गई. एमपी एमएलए कोर्ट में आज अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट में पत्रावली पेश हुई, जिसमें तीनों मुलजिमों द्वारा एक एप्लीकेशन गई. जिसमें बेल और कनविक्शन सस्पेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत की है. तीनों की एप्लीकेशन की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है.

यह भी पढ़ें : आजम खान का स्कूल और सपा का जिला कार्यालय सील, 750 बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल

यह भी पढ़ें : सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान बेटे अब्दुल्ला और पत्नी के साथ भेजे गए जेल, कहा-इंसाफ और फैसले में फर्क

संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे जानकारी देते हुए.

रामपुर : दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से सात-सात वर्ष कारावास का दंड सुनाया गया था. इसके बाद से ही तीनों जेल में बंद हैं. आजम सीतापुर जेल में हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम हरदोई और ताजीन रामपुर जेल में बंद हैं. इस सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.

सजा स्थगित करने और जमानत देने की गुहार

अब्दुल्लाह, डॉ. तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों ने रामपुर के जिला जज के न्यायालय में सजा के विरुद्ध अपील दाखिल की है. जिसको जिला न्यायाधीश ने एमपी एमएलए विशेष अदालत (सेशन कोर्ट) को स्थानांतरित कर दिया. अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट में पत्रावली पेश की गई. आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताजीन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उनको दी गई सजा स्थगित करने और उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है. अब इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर तय हुई है.

18 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनाई थी सजा

इस विषय पर संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडे ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 4/19 में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताजीन फातिमा के विरुद्ध एमपी एमएलए कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी. इस आदेश के विरुद्ध इन्होंने जिला जज की न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर गई. एमपी एमएलए कोर्ट में आज अवकाश होने के कारण स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट में पत्रावली पेश हुई, जिसमें तीनों मुलजिमों द्वारा एक एप्लीकेशन गई. जिसमें बेल और कनविक्शन सस्पेक्शन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. न्यायालय ने सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि नियत की है. तीनों की एप्लीकेशन की अपील अलग-अलग दाखिल की गई है.

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