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रामपुर कोर्ट नहीं पहुंचा आजम खान का परिवार, दो हजार रुपए का हर्जाना लगा

रामपुर की कोर्ट में सोमवार को आजम खान का परिवार किसी कारणवश मामलों की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हो सका. इस पर कोर्ट ने क्या कहा चलिए जानते हैं.

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निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने दी यह जानकारी.
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Published : Jan 9, 2023, 9:33 PM IST

रामपुरः जिले की एमपी एमएलए कोर्ट (mp mla court) में सोमवार को सपा नेता आजम खान (Aajam Khan) को हाजिर होना था. न्यायालय ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए थे लेकिन आजम खान और उनका परिवार अदालत नहीं पहुंचा.

निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने दी यह जानकारी.

कोर्ट में आजम खान से संबंधित दो मामलों के बयान होने थे. पहला मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, जिसमें 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आज़म खान के परिवार को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने थे लेकिन आजम खान के अधिवक्ता द्वारा मुकदमे के विवेचकों से जिरह के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. पिछली तारीखों पर आजम खान के अधिवक्ताओं की आनाकानी के चलते गवाहों से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया और कोर्ट ने 313 के तहत बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे लेकिन आज आजम खान के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद ज़िरह ओपन कराने के लिए 2000 रुपए के हर्जाने पर जिरह का मौका दिया गया. कोर्ट में उपस्थित विवेचक कृष्ण अवतार की ज़िरह करा दी गई. वहीं, इस मामले में दूसरे विवेचक नरेंद्र त्यागी से ज़िरह के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की गई है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में होगी.



इसके अलावा आजम खान से संबंधित दूसरे मामले में जो 2019 सामान्य निर्वाचन लोकसभा के दौरान थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित है उसमे भी कोर्ट ने 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आजम खान को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था लेकिन आजम खान के अधिवक्ताओं द्वारा उनके बीमार होने का प्रार्थना पत्र दिया गया. इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए, 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने के लिए अगली तारीख 10 जनवरी तय कर दी.


इस बारे में निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि एसीजेएम प्रथम स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के दो मामले थे. एक मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो जन्म प्रमाणपत्र का था, जिसमें की दो गवाहों के ज़िरह का अवसर समाप्त किया गया था, बचाव पक्ष द्वारा ज़िरह ओपेन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो 2,000 रुपए के हर्जाने पर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया. उसके अनुक्रम में सोमवार को न्यायालय में उपस्थित गवाह कृष्ण अवतार की ज़िरह कराई गई. अगले गवाह नरेंद्र त्यागी जो प्रथम विवेचक रहे हैं, उनकी जिरह के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि तय की है.

निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि दूसरा मामला भड़काऊ भाषण का था. मोहम्मद आजम खान को 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन अंकित किया जाना था लेकिन उनकी तरफ से बीमारी का प्रार्थना पत्र आया. न्यायालय ने परिस्थिति को देखते हुए आज के लिए स्वीकार किया है और कल की तिथि नियत की है. 313 के बयान अंकित कराने के लिए इस मामले में मानवता के आधार पर 1 दिन का समय दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः उसरी चंट्टी कांड में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में कल पेशी, सुरक्षा की गुहार लगाने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट

रामपुरः जिले की एमपी एमएलए कोर्ट (mp mla court) में सोमवार को सपा नेता आजम खान (Aajam Khan) को हाजिर होना था. न्यायालय ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए थे लेकिन आजम खान और उनका परिवार अदालत नहीं पहुंचा.

निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने दी यह जानकारी.

कोर्ट में आजम खान से संबंधित दो मामलों के बयान होने थे. पहला मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, जिसमें 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आज़म खान के परिवार को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराने थे लेकिन आजम खान के अधिवक्ता द्वारा मुकदमे के विवेचकों से जिरह के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया. पिछली तारीखों पर आजम खान के अधिवक्ताओं की आनाकानी के चलते गवाहों से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया और कोर्ट ने 313 के तहत बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे लेकिन आज आजम खान के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद ज़िरह ओपन कराने के लिए 2000 रुपए के हर्जाने पर जिरह का मौका दिया गया. कोर्ट में उपस्थित विवेचक कृष्ण अवतार की ज़िरह करा दी गई. वहीं, इस मामले में दूसरे विवेचक नरेंद्र त्यागी से ज़िरह के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की गई है. मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में होगी.



इसके अलावा आजम खान से संबंधित दूसरे मामले में जो 2019 सामान्य निर्वाचन लोकसभा के दौरान थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित है उसमे भी कोर्ट ने 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आजम खान को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था लेकिन आजम खान के अधिवक्ताओं द्वारा उनके बीमार होने का प्रार्थना पत्र दिया गया. इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए, 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने के लिए अगली तारीख 10 जनवरी तय कर दी.


इस बारे में निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि एसीजेएम प्रथम स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान के दो मामले थे. एक मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो जन्म प्रमाणपत्र का था, जिसमें की दो गवाहों के ज़िरह का अवसर समाप्त किया गया था, बचाव पक्ष द्वारा ज़िरह ओपेन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो 2,000 रुपए के हर्जाने पर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया. उसके अनुक्रम में सोमवार को न्यायालय में उपस्थित गवाह कृष्ण अवतार की ज़िरह कराई गई. अगले गवाह नरेंद्र त्यागी जो प्रथम विवेचक रहे हैं, उनकी जिरह के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि तय की है.

निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि दूसरा मामला भड़काऊ भाषण का था. मोहम्मद आजम खान को 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन अंकित किया जाना था लेकिन उनकी तरफ से बीमारी का प्रार्थना पत्र आया. न्यायालय ने परिस्थिति को देखते हुए आज के लिए स्वीकार किया है और कल की तिथि नियत की है. 313 के बयान अंकित कराने के लिए इस मामले में मानवता के आधार पर 1 दिन का समय दिया गया है.

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