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Hate Speech Case: आजम खान फिर नहीं पहुंचे कोर्ट, 20 जनवरी को होगी सुनवाई - Azam Khan provocative speech

Rampur News: 'भड़काऊ भाषण' मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) रामपुर की कोर्ट में एकबार फिर नहीं पहुंचे. अगली तारीख 20 जनवरी की नियत की है.

20 जनवरी की नियत की है
20 जनवरी की नियत की है
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Published : Jan 17, 2023, 8:23 PM IST

रामपुरः भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान मंगलवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. आजम खान को डॉक्टरों द्वारा रेस्ट करने को कहा गया था. इसका प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया. इस पर कोर्ट ने 20 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की तारीख मुकर्रर की है.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बार-बार कोर्ट में ना आने पर आजम खान पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजम खान की तबीयत खराब है. लेकिन मुंबई कोर्ट में जा रहे हैं. रामपुर की कोर्ट में पेशी पर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आजम खान को जमानत इसलिए दी गई थी कि कोर्ट में जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह आएंगे. उन्होंने कहा कि आजम खान कोर्ट के आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं.


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 130/2019 थाना शहजाद नगर का जो भड़काऊ भाषण से संबंधित है. जिसमें मोहम्मद आजम खान अभियुक्त हैं. इसमें 313 का बयान दर्ज करने के लिए तारीख थी. मोहम्मद आजम खान को न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया था. लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनकी तबीयत खराब है. इसलिए वह आज कोर्ट नहीं आएंगे. डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है. ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वह रामपुर की थी. इसी प्रकार की पिछली तिथियों में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मुंबई गए हैं. जिसमें मुंबई का भी मेडिकल रिपोर्ट लगाया था. जिस पर आपत्ति की गई थी. न्यायालय से ये कहा गया कि पिछली तीन तिथियों से 9 तारीख को भी, 13 तारीख को भी और आज भी 313 में लगातार नियत हो रही है.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि आजम खान जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रहे हैं. क्योंकि पीछली तीनों तारीख पर वह यहीं पर थे. उन्होंंने कहा कि मुंबई के न्यायालय में इसी हालत में चले जा रहे हैं. मुंबई से आ जा रहे हैं. लेकिन यहां न्यायालय आने में लापरवाही कर रहे हैं. न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं. वह जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं. जमानत दिया गया था तो यह था कि न्यायालय में बुलाएंगे तो वह आएंगे. लेकिन वह जानबूझकर अपना बयान दर्ज नहीं कराना चाह रहे हैं. न्यायालय द्वारा 20 जनवरी को 313 के लिए पुनः नियत किया गया है. उन्होंने बताया कि आजम के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया था कि 20 तारीख इनकी तारीख लगी हुई है. इसमें भी 20 तारीख ही लगा दें.

यह भी पढ़ें- SP leader Azam Khan: रामपुर एमएपी एमएलए कोर्ट में नहीं पेश हुए आजम खान, 17 को अगली सुनवाई

रामपुरः भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान मंगलवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. आजम खान को डॉक्टरों द्वारा रेस्ट करने को कहा गया था. इसका प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया. इस पर कोर्ट ने 20 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की तारीख मुकर्रर की है.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बार-बार कोर्ट में ना आने पर आजम खान पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजम खान की तबीयत खराब है. लेकिन मुंबई कोर्ट में जा रहे हैं. रामपुर की कोर्ट में पेशी पर नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आजम खान को जमानत इसलिए दी गई थी कि कोर्ट में जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह आएंगे. उन्होंने कहा कि आजम खान कोर्ट के आदेशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं.


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 130/2019 थाना शहजाद नगर का जो भड़काऊ भाषण से संबंधित है. जिसमें मोहम्मद आजम खान अभियुक्त हैं. इसमें 313 का बयान दर्ज करने के लिए तारीख थी. मोहम्मद आजम खान को न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया था. लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनकी तबीयत खराब है. इसलिए वह आज कोर्ट नहीं आएंगे. डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है. ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वह रामपुर की थी. इसी प्रकार की पिछली तिथियों में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मुंबई गए हैं. जिसमें मुंबई का भी मेडिकल रिपोर्ट लगाया था. जिस पर आपत्ति की गई थी. न्यायालय से ये कहा गया कि पिछली तीन तिथियों से 9 तारीख को भी, 13 तारीख को भी और आज भी 313 में लगातार नियत हो रही है.

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि आजम खान जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रहे हैं. क्योंकि पीछली तीनों तारीख पर वह यहीं पर थे. उन्होंंने कहा कि मुंबई के न्यायालय में इसी हालत में चले जा रहे हैं. मुंबई से आ जा रहे हैं. लेकिन यहां न्यायालय आने में लापरवाही कर रहे हैं. न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं. वह जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं. जमानत दिया गया था तो यह था कि न्यायालय में बुलाएंगे तो वह आएंगे. लेकिन वह जानबूझकर अपना बयान दर्ज नहीं कराना चाह रहे हैं. न्यायालय द्वारा 20 जनवरी को 313 के लिए पुनः नियत किया गया है. उन्होंने बताया कि आजम के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया था कि 20 तारीख इनकी तारीख लगी हुई है. इसमें भी 20 तारीख ही लगा दें.

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