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रामपुर की कोर्ट में आजम खान ने जमा किया 15 हजार का हर्जाना

रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक मामले में कोर्ट में हर्जाना जमा किया है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

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Published : Jan 2, 2023, 8:08 PM IST

रामपुरः वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Aajam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले को लेकर आजम खान के पक्ष के अधिवक्ता लगातार तारीख पर तारीख ले रहे थे. इससे अदालत की कार्रवाई में विलंब हो रहा था. इसी के चलते पिछली दो तारीख को मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आजम खान पर 5000 और 10000 रुपए समेत कुल 15000 रुपए का हर्जाना लगाया था. यह हर्जाना आजम खान की ओर से जमा कर दिया गया है.

अभियोजन अधिकारी रामनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्राइम नंबर 4/ 19 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामले की सुनवाई चल रही थी. यह मामला मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है. वह फाइल लगी थी, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा जो आज विवेचक इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार त्यागी से जिरह की गई थी बाकी की. अब जिरह की अगली तिथि पांच जनवरी तय की गई है. बचाव पक्ष की ओर से पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए हर्जाना जमा किया गया. बचाव पक्ष ने कोर्ट में हर्जाना जमा कर दिया.

अधिवक्ता ने दी यह जानकारी.

बता दें कि इससे पहले बीती 23 दिसंबर को विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान अपने बेटे और पत्नी के साथ कोर्ट मे पेश हुए थे. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में आजम खान और उनके वकील के पेश न होने पर 10 हजार का हर्जाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीन फातिमा को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होने आदेश दिए थे. जिसका पालन करते हुए आजम खान पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट में पेश हुए थे.मुकदमा अपराध संख्या 4/ 19 गंज रामपुर में अब्दुल्लाह आजम खान के 2 जन प्रमाण पत्र के संबंध में मुकदमा पंजीकृत है. इसमें गुरुवार की तिथि नियत थी और हमारे दोनों विवेचक आए थे, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा बहस के लिए कोई मौजूद नहीं था.

ये भी पढ़ेंः लकड़ी लेने जंगल गई महिला का लहूलुहान हालत में मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप

रामपुरः वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Aajam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले को लेकर आजम खान के पक्ष के अधिवक्ता लगातार तारीख पर तारीख ले रहे थे. इससे अदालत की कार्रवाई में विलंब हो रहा था. इसी के चलते पिछली दो तारीख को मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आजम खान पर 5000 और 10000 रुपए समेत कुल 15000 रुपए का हर्जाना लगाया था. यह हर्जाना आजम खान की ओर से जमा कर दिया गया है.

अभियोजन अधिकारी रामनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्राइम नंबर 4/ 19 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मामले की सुनवाई चल रही थी. यह मामला मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है. वह फाइल लगी थी, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा जो आज विवेचक इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार त्यागी से जिरह की गई थी बाकी की. अब जिरह की अगली तिथि पांच जनवरी तय की गई है. बचाव पक्ष की ओर से पांच हजार रुपए और दस हजार रुपए हर्जाना जमा किया गया. बचाव पक्ष ने कोर्ट में हर्जाना जमा कर दिया.

अधिवक्ता ने दी यह जानकारी.

बता दें कि इससे पहले बीती 23 दिसंबर को विधायक अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान अपने बेटे और पत्नी के साथ कोर्ट मे पेश हुए थे. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में आजम खान और उनके वकील के पेश न होने पर 10 हजार का हर्जाने का आदेश दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीन फातिमा को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित होने आदेश दिए थे. जिसका पालन करते हुए आजम खान पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट में पेश हुए थे.मुकदमा अपराध संख्या 4/ 19 गंज रामपुर में अब्दुल्लाह आजम खान के 2 जन प्रमाण पत्र के संबंध में मुकदमा पंजीकृत है. इसमें गुरुवार की तिथि नियत थी और हमारे दोनों विवेचक आए थे, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा बहस के लिए कोई मौजूद नहीं था.

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