रामपुर: सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. सोमवार को रामपुर की एडीजे-6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में सांसद आजम खान, अब्दुल्लाह आजम और तंजीम फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
इसके अतिरिक्त आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. इस मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को पूर्व में स्टे दिया हुआ है. जिसके आधार पर आजम खान को इस मामले में राहत मिली है.
सोमवार को रामपुर की एडीजे-6 कोर्ट में सपा सांसद आजम खान से संबंधित चार मामलों में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिनमें से 3 मामलों में याचिका कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई और एक मामले में उन्हें राहत मिली है.
वहीं एक अन्य मामले में आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है साथ ही 82 की कार्रवाई भी की गई है. यह मुकदमा आजम खान के खिलाफ उनके पड़ोसी ने दर्ज कराया था.