रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम खान की नगर पालिका की सफाई मशीन मामले में बुधवार को रामपुर कोर्ट में पेशी हुई. अब्दुल्लाह आजम खान को दो अलग-अलग जन्मप्रमाण पत्रों के मामले में रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद से वह हरदोई जेल में बंद हैं. इस मामले में आजम खान और उसकी पत्नी तफीजा फातम को भी आरोपी बनाया गया था.
दरअसल, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में रामपुर की एमपीएमएले कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम को तलब किया था. अब्दुल्लाह आजम के दोस्त अनवार और सालिम की निशानदेही पर 2022 में जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका रामपुर की मशीन बरामद हुई थी. इस मामले की सुनवाई के लिए 29 तारीख तय की गई है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई होगी.
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अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि में जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से नगर पालिका मशीन बरामदगी मामला चल रहा है. इस मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 29 तारीख तय की है. इसकी एक कॉपी अब्दुल्लाह आजम खान को भेजी गई है. इसके बाद आरोप प्रेषित होने की प्रक्रिया होगी.
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