ETV Bharat / state

बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायबरेली में अपनी बेटी से दुष्कर्म के मामले में एक पिता को सजा सुनाई गई है. इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पीड़िता के पिता को आजीवन कारावास और 28 हजार अर्थदंड का जुर्माना लगाया है.

author img

By

Published : Jan 16, 2023, 9:01 PM IST

28 हजार का जुर्माना
28 हजार का जुर्माना

रायबरेलीः जनपद में दीवानी न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सोमवार को बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सलोन कोतवाली में पीड़िता द्वारा 16 जून 2021 को अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस ने 18 दिसम्बर 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी मामले में माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार का अर्थदंड लगाया है.

दरअसल 16 जून 2021 में सलोन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई की उसके पिता ने ही उसके साथ गलत काम किया है. पुलिस ने भी दुष्कर्म की बात सुनकर आनन फानन में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी पिता छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 18 दिसम्बर 2021 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में जमा किया. जिसपर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने सोमवार आरोपी को गुनहगार मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद पुलिस दोषी को अपनी कस्टडी में लेते हुए उसे तत्काल जेल के लिए रवाना हो गई.

न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर लोधी ने बताया कि सजायाफ्ता छत्रपाल के खिलाफ उसकी बेटी ने ही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मामले का आरोप पत्र पुलिस द्वारा दाखिल करते ही एक साल में उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के अर्थदंड की सजा माननीय न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अमित यादव द्वारा सुनाई गई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


यह भी पढ़ें- Maharajganj crime news: फिल्मी स्टाइल में नेपाल से सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार

रायबरेलीः जनपद में दीवानी न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने सोमवार को बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. सलोन कोतवाली में पीड़िता द्वारा 16 जून 2021 को अपने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस ने 18 दिसम्बर 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी मामले में माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा व 28 हजार का अर्थदंड लगाया है.

दरअसल 16 जून 2021 में सलोन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई की उसके पिता ने ही उसके साथ गलत काम किया है. पुलिस ने भी दुष्कर्म की बात सुनकर आनन फानन में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी पिता छत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 18 दिसम्बर 2021 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में जमा किया. जिसपर मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश अमित यादव ने सोमवार आरोपी को गुनहगार मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. सजा सुनाने के बाद पुलिस दोषी को अपनी कस्टडी में लेते हुए उसे तत्काल जेल के लिए रवाना हो गई.

न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर लोधी ने बताया कि सजायाफ्ता छत्रपाल के खिलाफ उसकी बेटी ने ही थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. मामले का आरोप पत्र पुलिस द्वारा दाखिल करते ही एक साल में उसे आजीवन कारावास व 28 हजार के अर्थदंड की सजा माननीय न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अमित यादव द्वारा सुनाई गई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


यह भी पढ़ें- Maharajganj crime news: फिल्मी स्टाइल में नेपाल से सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.