रायबरेली: साल 2019 में ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में युवती पर एसिड फेंकने वाले को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह वारदात एक तरफा प्रेम के चलते अंजाम दी गई थी. उस समय पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। तेजाब फेंकने से पीड़िता बुरी तरह झुलस गई थी. उसे करीब 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था.
एक तरफा प्रेम के चलते की थी वारदात
घटना अप्रैल 2019 की है. ऊंचाहार के पट्टी रहस कैथवल की रहने वाली पीड़िता होनहार छात्रा थी. एक दिन छात्रा स्कूल जा रही थी. रास्ते में गौरैया बाबा स्थान पर एकतरफा प्रेम के चलते माधवपुर सुल्तान गांव निवासी प्रदीप मौर्या ने छात्रा पर तेजाब फेंक दिया. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा था. अब करीब अदालत ने इस वारदात पर अपना फैसला सुनाया है.
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आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा
विशेष लोक अभियोजक देवकांत शुक्ला ने बताया कि 2019 में ऊंचाहार क्षेत्र में एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया गया था. आरोपी प्रदीप मौर्या पीड़िता के साथ पढ़ता था. इसी दौरान वह छात्रा से एक तरफा प्रेम करने लगा और उसके पीछे पड़ गया. छात्रा ने उसकी हकरत पर एतराज जताया तो उसने छात्रा पर एसिड फेंक दिया. एसिड फेंके जाने से पीड़िता बुरी तरह झुलस गई थी. पीड़िता का चयन यूपी पुलिस में हो गया था, लेकिन इस वारदात के कारण मेडिकल प्रक्रिया में भी देरी हो गई. हालांकि, वर्तमान में उसकी तैनाती गोरखपुर में है. न्यायालय ने छात्रा पर तेजाब फेंकने पर प्रदीप को आजीवन कारावास और 50 के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
परिजनों ने जताया न्याय पर भरोसा
पीड़िता के परिजनों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि दोषी को सजा मिलने से उन्हें संतुष्टि मिली है.