रायबरेलीः योगी सरकार 2.0 राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए अभियान चला रही है. अभियान के तहत अपराध से कमाई गई संपत्ति की लगातार कुर्की कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर दिसम्बर 2019 में एक युवक की हत्या के मामले में जेल में बंद सुरेश यादव की संपत्ति कुर्क की गई. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत कोतवाली व मिल एरिया पुलिस के साथ मौजूद सीओ की देखरेख में की गई. कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 6 करोड़ 3 लाख बताई जा रही है.
बता दें कि दिसंबर 2019 में रतापुर में संचालित एक ढाबे पर अंकित का ढाबे के कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया था. दूसरे दिन शहर से कुछ दूर अंकित का शव पड़ा मिला और उसकी बाइक भी उससे कुछ दूर पर पड़ी मिली. मृतक अंकित के परिजनों ने ढाबा मालिक सुरेश यादव और कर्मचारियों पर हत्याकर शव फेंके जाने का प्रार्थना पत्र थाने में दिया था. मामला तूल पकड़ते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए ढाबे मालिक व कर्मचारियों व साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
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जिलाधिकारी ने आरोपी सुरेश व उसके साथियों पर गैंगेस्टर लगा दिया. आज जिलाधिकारी के निर्देश पर सीओ सिटी के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और डुग्गी पिटवाकर लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर 6 करोड़ 3 लाख कीमत की दुकानों को कुर्क करके बोर्ड लगा दिया. बोर्ड में साफ तौर पर लिखा गया कि ये संपत्ति जिलाधिकारी द्वारा 14 (1) के तहत कुर्क की गई है.
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