रायबरेली : आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती शुक्रवार को रायबरेली न्यायालय में पेश हुए. सुलतानपुर जेल से भारी सुरक्षा बल के साथ सोमनाथ भारती को रायबरेली लाया गया. दोपहर करीब 1:00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर के एमपी-एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के समक्ष उन्हें पेश किया गया. इस दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य रिमांड को लेकर करीब 1 घंटे तक बहस चली, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अभिरक्षा को कायम रखते हुए जमानत पर कल सुनवाई होने की बात कही गई.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बीते सोमवार को रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ रायबरेली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था. रायबरेली शहर कोतवाल अतुल सिंह द्वारा उन पर पुलिस को धमकाने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 595(2), 153A, 504 व 506 में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि इससे पूर्व ही उन्हें अमेठी पुलिस द्वारा एक अन्य मामले में गिरफ्तार करके सुलतानपुर जेल भेज दिया गया. शुक्रवार को रायबरेली में दर्ज हुई एफआईआर पर उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया.
वकीलों के मध्य 1 घंटे तक चली बहस
विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल के समक्ष अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह के मध्य बहस हुई. आरोपी को रिमांड पर लिए जाने को लेकर दोनों अधिवक्ताओं ने जज के समक्ष अपनी अपनी दलील रखी. करीब एक घंटे तक बहस सुनने के बाद न्यायाधीश द्वारा सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई.
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सुनवाई के बाद भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में सोमनाथ भारती को रायबरेली से वापस सुलतानपुर जेल भेज दिया गया. हालांकि इस दौरान जब तक सोमनाथ भारती कोर्ट परिसर में मौजूद रहे, बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने पूरे परिसर को छावनी में बदल दिया.