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हाईकोर्ट ने ग्राम विकास आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ जारी किया वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में ग्राम विकास आयुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Aug 24, 2022, 10:59 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आयुक्त ग्राम विकास वीरेंद्र कुमार सिंह को जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि सीजेएम लखनऊ उनसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर 25 अगस्त को हाजिर होने का आश्वासन लें. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रिटायर कर्मचारी उमेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

दरअसल, कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन आदि परिलाभों की गणना कर चार माह में भुगतान का आदेश दिया था. इस आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त अवसर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने और कोर्ट में जवाब न देने पर जमानती वारंट जारी कर तलब किया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आयुक्त ग्राम विकास वीरेंद्र कुमार सिंह को जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि सीजेएम लखनऊ उनसे 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर 25 अगस्त को हाजिर होने का आश्वासन लें. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रिटायर कर्मचारी उमेंद्र सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.

दरअसल, कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन आदि परिलाभों की गणना कर चार माह में भुगतान का आदेश दिया था. इस आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त अवसर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने और कोर्ट में जवाब न देने पर जमानती वारंट जारी कर तलब किया है.

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