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विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की HC में हुई सुनवाई - प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी में भगवान विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिये 27 जनवरी की तारीख दी है.

विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की HC में हुई सुनवाई
विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की HC में हुई सुनवाई
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Published : Jan 22, 2021, 9:36 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की आज सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

HC में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई

ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वनाथ मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख दी है. कोर्ट ने 20 जनवरी को अपने दिये गये आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि अभी अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ है.

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 1991 को भगवान विश्वेस्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी सिविल वाद दायर किया गया. जिसमें तहखाने के ऊपर निर्माण सहित पुराने मंदिर के हिस्से और नौबत खाने को भगवान विश्वेस्वर नाथ की संपत्ति घोषित करने, हिन्दुओं को मंदिर का पुनरुद्धार करने की अनुमति देने और मंदिर भूमि पर मुस्लिम समुदाय के कब्जे को अवैध घोषित करने की मांग की गयी है. इसके साथ ही अवैध निर्माण हटाकर वादी को कब्जा सौंपा जाये और सेवा, पूजा, राज भोग में हस्तक्षेप पर स्थायी रोक लगायी जाये.

याची ने 1991 के उपासना स्थल कानून के तहत आपत्ति दाखिल कर 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रखे जाने और मुकद्दमें को खारिज करने की मांग की.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद विवाद की आज सुनवाई हुई. अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

HC में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई

ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वनाथ मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख दी है. कोर्ट ने 20 जनवरी को अपने दिये गये आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि अभी अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ है.

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 1991 को भगवान विश्वेस्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी सिविल वाद दायर किया गया. जिसमें तहखाने के ऊपर निर्माण सहित पुराने मंदिर के हिस्से और नौबत खाने को भगवान विश्वेस्वर नाथ की संपत्ति घोषित करने, हिन्दुओं को मंदिर का पुनरुद्धार करने की अनुमति देने और मंदिर भूमि पर मुस्लिम समुदाय के कब्जे को अवैध घोषित करने की मांग की गयी है. इसके साथ ही अवैध निर्माण हटाकर वादी को कब्जा सौंपा जाये और सेवा, पूजा, राज भोग में हस्तक्षेप पर स्थायी रोक लगायी जाये.

याची ने 1991 के उपासना स्थल कानून के तहत आपत्ति दाखिल कर 15 अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रखे जाने और मुकद्दमें को खारिज करने की मांग की.

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