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TGT शिक्षक भर्ती 2016: लिखित परीक्षा में सफल कला विषय के अभ्यर्थियों को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के हाईस्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी आर्ट विषय को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है, जिन्होंने हाईस्कूल में चित्रकला लिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Oct 22, 2020, 7:55 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के हाईस्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी आर्ट विषय को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है, जिन्होंने हाईस्कूल में चित्रकला लिया था. दूसरी संजीव कुमार व 8 अन्य की याचिका पर कोई राहत नहीं दी है. वहीं मुकेश तिवारी व 16 अन्य की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए याचियों को प्राविधिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए अलग से पैनल गठित कर उनका साक्षात्कार कराया जाएगा.

गौरतलब है कि 23 सितम्बर से 22 अक्टूबर के बीच एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के साक्षात्कार चल रहे हैं. लेकिन कला विषय के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हाईस्कूल में तकनीकी आर्ट की न्यूनतम योग्यता न रखने के आधार पर चयन बोर्ड ने साक्षात्कार से बाहर कर दिया था. बोर्ड का कहना था कि अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल में तकनीकी कला विषय नहीं लिया था. जबकि उनके पास ड्राइंग या चित्रकला एक विषय के तौर पर था.

बोर्ड की इस दलील पर याचियों ने कोर्ट को बताया था कि वर्ष 1998 के बाद प्राविधिक कला को भी ड्राइंग विषय में ही शामिल कर लिया गया है. याचियों का कहना था कि उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के कारण अयोग्य नहीं माना जा सकता. उन्होंने कक्षा 9 में प्राविधिक कला की शिक्षा ली है. ज्ञान होने के नाते वे न्यूनतम योग्यता रखते हैं. जिस पर फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा ने याचियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दे दिया है.

हांलाकि यह राहत याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी. याचिकाकर्ता मुकेश तिवारी और 16 अन्य अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उन्हें इंटरव्यू से बाहर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के हाईस्कूल में पाठ्यक्रम बदलने से तकनीकी आर्ट विषय को लेकर दुविधा में फंसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लिखित परीक्षा में पास उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है, जिन्होंने हाईस्कूल में चित्रकला लिया था. दूसरी संजीव कुमार व 8 अन्य की याचिका पर कोई राहत नहीं दी है. वहीं मुकेश तिवारी व 16 अन्य की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए याचियों को प्राविधिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी आश्वासन दिया है कि कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए अलग से पैनल गठित कर उनका साक्षात्कार कराया जाएगा.

गौरतलब है कि 23 सितम्बर से 22 अक्टूबर के बीच एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 के साक्षात्कार चल रहे हैं. लेकिन कला विषय के लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हाईस्कूल में तकनीकी आर्ट की न्यूनतम योग्यता न रखने के आधार पर चयन बोर्ड ने साक्षात्कार से बाहर कर दिया था. बोर्ड का कहना था कि अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल में तकनीकी कला विषय नहीं लिया था. जबकि उनके पास ड्राइंग या चित्रकला एक विषय के तौर पर था.

बोर्ड की इस दलील पर याचियों ने कोर्ट को बताया था कि वर्ष 1998 के बाद प्राविधिक कला को भी ड्राइंग विषय में ही शामिल कर लिया गया है. याचियों का कहना था कि उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के कारण अयोग्य नहीं माना जा सकता. उन्होंने कक्षा 9 में प्राविधिक कला की शिक्षा ली है. ज्ञान होने के नाते वे न्यूनतम योग्यता रखते हैं. जिस पर फैसला लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा ने याचियों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दे दिया है.

हांलाकि यह राहत याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी. याचिकाकर्ता मुकेश तिवारी और 16 अन्य अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उन्हें इंटरव्यू से बाहर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी.

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