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सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड चुनाव की वैधता पर जवाब तलब - सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के 11 मार्च 21 को हुए चुनाव के वैधता के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति डा. कौशल जयेन्द्र ठाकुर तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अल्लामा जमीर नकवी व अन्य की याचिका पर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jun 18, 2021, 4:45 PM IST

Updated : Jun 18, 2021, 5:25 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के 11 मार्च 21 को हुए चुनाव के वैधता के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने फौरी राहत न देते हुए कहा है कि इस दौरान जो भी कार्रवाई होगी, वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी. याचिका की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बहस की. इनका कहना है कि पूर्व सदस्य जफर फारूकी बोर्ड के चेयरमैन चुने गये हैं. जब ये सदस्य थे, वक्फ की जमीन अवैध रूप से बेच डाला. 2009 में केस दर्ज कराया गया है. चेयरमैन चुने जाने के बाद इन्होंने अपने पक्ष मे केस वापस लेने का आदेश दिया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि दशकों से बोर्ड के खाते का ऑडिट नहीं कराया जा रहा है. जब कि चेयरमैन मुतवल्ली भी है. वक्फ एक्ट की धारा 46 व 47 में हर वर्ष ऑडिट कराने का उपबंध है. जिसकी अनदेखी कर जमीनों की अवैध विक्री व घोटाला किया जा रहा है. जिसपर रोक लगाई जाय. कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के 11 मार्च 21 को हुए चुनाव के वैधता के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने फौरी राहत न देते हुए कहा है कि इस दौरान जो भी कार्रवाई होगी, वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी. याचिका की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने बहस की. इनका कहना है कि पूर्व सदस्य जफर फारूकी बोर्ड के चेयरमैन चुने गये हैं. जब ये सदस्य थे, वक्फ की जमीन अवैध रूप से बेच डाला. 2009 में केस दर्ज कराया गया है. चेयरमैन चुने जाने के बाद इन्होंने अपने पक्ष मे केस वापस लेने का आदेश दिया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि दशकों से बोर्ड के खाते का ऑडिट नहीं कराया जा रहा है. जब कि चेयरमैन मुतवल्ली भी है. वक्फ एक्ट की धारा 46 व 47 में हर वर्ष ऑडिट कराने का उपबंध है. जिसकी अनदेखी कर जमीनों की अवैध विक्री व घोटाला किया जा रहा है. जिसपर रोक लगाई जाय. कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Last Updated : Jun 18, 2021, 5:25 PM IST
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