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स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्रीनंदी और उनकी पत्नी पर तय किया आरोप

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Published : Aug 26, 2021, 10:53 PM IST

प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP-MLA Court) ने दो मामलों में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Cabinet Minister Nand Gopal Gupta Nandi) पर आरोप तय कर दिया है. इसके साथ ही एक मामले में उनकी पत्नी पर भी आरोप तय किया है.

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Cabinet Minister Nand Gopal Gupta Nandi) पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Special MP MLA Court) ने दो मामलों में आरोप तय कर दिए हैं. वहीं, एक मामले में मंत्री की पत्नी अभिलाषा गुप्ता पर आरोप तय किए हैं. कोर्ट में एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी और अन्य लोगों पर स्पेशल एमपी एमएलए के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया है. मामले की सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए पुनः विचार करने की प्रार्थना की है. कैबिनेट मंत्री के ऊपर साल 2014 में उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था जब वह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे थे. इसके साथ ही दूसरा मामला साल 2012 का है, जब उनकी पत्नी महापौर का चुनाव लड़ी थीं.

बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ साल 2012 में कोतवाली में उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था, जब उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता महापौर का चुनाव जीती थीं. चुनाव जीतने के बाद उनके अभिलाषा ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाबंदी के बावजूद विजय जुलूस निकालकर सड़क जामकर लोगों को परेशान करने का आरोप है. इस केस में कैबिनेट मंत्री पर धारा 188, 171 च और 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इस मामले में कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनकी महापौर पत्नी पर भी यही आरोप तय हुए हैं.

इसे भी पढ़ें-रोटोमैक ग्लोबल कंपनी में फ्रॉड के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उस लोकसभा चुनाव में नंद गोपाल गुप्ता नंदी कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे. इस मामले में कैबिनेट मंत्री नंदी और उनके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने सपा के सांसद व उम्मीदवार कुंवर रेवती रमण सिंह की सभा में शामिल होने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोककर उनके साथ मारपीट की थी. इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं को डराने के लिए हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया था.

इस मामले में कैबिनेट मंत्री नंदी पर धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 के साथ ही एससी एसटी एक्ट की धारा भी लगाई गई थी. इस मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री पर आरोप तय कर दिए हैं. सुनवाई के दौरान आरोप को पढ़कर सुनाया गया तो कैबिनेट मंत्री नंदी ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कोर्ट से मामले में पुनर्विचार करने की प्रार्थना की है. इस मामले में कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनके रिश्तेदार कमल कुमार उर्फ लाला के अलावा पार्षद रहे नीरज गुप्ता व निजामुद्दीन पर भी यही आरोप तय किए गए हैं.

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Cabinet Minister Nand Gopal Gupta Nandi) पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Special MP MLA Court) ने दो मामलों में आरोप तय कर दिए हैं. वहीं, एक मामले में मंत्री की पत्नी अभिलाषा गुप्ता पर आरोप तय किए हैं. कोर्ट में एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री और उनकी पत्नी और अन्य लोगों पर स्पेशल एमपी एमएलए के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया है. मामले की सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए पुनः विचार करने की प्रार्थना की है. कैबिनेट मंत्री के ऊपर साल 2014 में उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था जब वह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे थे. इसके साथ ही दूसरा मामला साल 2012 का है, जब उनकी पत्नी महापौर का चुनाव लड़ी थीं.

बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ साल 2012 में कोतवाली में उस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया था, जब उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता महापौर का चुनाव जीती थीं. चुनाव जीतने के बाद उनके अभिलाषा ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाबंदी के बावजूद विजय जुलूस निकालकर सड़क जामकर लोगों को परेशान करने का आरोप है. इस केस में कैबिनेट मंत्री पर धारा 188, 171 च और 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इस मामले में कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनकी महापौर पत्नी पर भी यही आरोप तय हुए हैं.

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कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उस लोकसभा चुनाव में नंद गोपाल गुप्ता नंदी कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे. इस मामले में कैबिनेट मंत्री नंदी और उनके समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने सपा के सांसद व उम्मीदवार कुंवर रेवती रमण सिंह की सभा में शामिल होने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को रोककर उनके साथ मारपीट की थी. इसके साथ ही सपा कार्यकर्ताओं को डराने के लिए हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया था.

इस मामले में कैबिनेट मंत्री नंदी पर धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 के साथ ही एससी एसटी एक्ट की धारा भी लगाई गई थी. इस मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री पर आरोप तय कर दिए हैं. सुनवाई के दौरान आरोप को पढ़कर सुनाया गया तो कैबिनेट मंत्री नंदी ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए कोर्ट से मामले में पुनर्विचार करने की प्रार्थना की है. इस मामले में कैबिनेट मंत्री के साथ ही उनके रिश्तेदार कमल कुमार उर्फ लाला के अलावा पार्षद रहे नीरज गुप्ता व निजामुद्दीन पर भी यही आरोप तय किए गए हैं.

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