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ऑनलाइन रिश्वत मामले में रेलवे का चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर CBI की कस्टडी रिमांड पर - Deputy CIT Pankaj Verma

सीबीआई के विशेष जज (Special Judge of CBI) अजय विक्रम सिंह ने रेलवे के चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर को सीबीआई की कस्टडी रिमांड पर भेज दी है. सीबीआई की ओर से इसका कस्टडी रिमांड मांगते हुए कहा गया कि इस मामले में रेलवे के अन्य अधिकारियों की भूमिका का भी पता लगाना है.

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कोर्ट रेलवे के चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर को सीबीआई की रिमांड पर भेजा
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Published : Aug 24, 2022, 10:21 PM IST

लखनऊः सीबीआई के विशेष जज (Special Judge of CBI) अजय विक्रम सिंह ने ऑनलाईन रिश्वत लेने के एक मामले में रेलवे के चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर संतोष पांडेय को चार दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. अभियुक्त की कस्टडी रिमांड की अवधि 25 अगस्त की सुबह 9 बजे से शुरू होगी. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक की अर्जी पर दिया है.


इस मामले की शिकायत 22 अप्रैल 2022 को सीबीआई इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 16 फरवरी को अभियुक्त ने प्रयागराज से एक ट्रेन में चेकिंग के दौरान कानपुर के डिप्टी सीआईटी पंकज वर्मा (Deputy CIT Pankaj Verma) के पास व्यक्तिगत रकम से 290 रुपये अधिक पाए. इस पर उसने पकंज को धमकाया कि उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी और उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है. कोई कार्रवाई न हो, इसके एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. इस पर पंकज ने डिजिटल पेमेंट के जरिए संतोष को 20 हजार रुपये दे दी.

यह भी पढ़ें- पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को अपहरण और रेप केस में उम्रकैद

सीबीआई की ओर से इसका कस्टडी रिमांड मांगते हुए कहा गया कि इस मामले में रेलवे के अन्य अधिकारियों की भूमिका का भी पता लगाना है. इसका रेलवे के दूसरे अधिकारी व गवाहों से आमना-सामना भी कराना है. सीबीआई ने बताया कि अभियुक्त इस तरह के दो अन्य मामलो में भी वांछित है. वहीं अभियुक्त की ओर से रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि उसे विभागीय राजनीति की वजह से मामले में झूठा फंसाया गया है.


यह भी पढ़ें- यूपी के गैंगस्टर ने राजस्थान में की आत्महत्या, शव लेकर साथियों के साथ भागा भाई

लखनऊः सीबीआई के विशेष जज (Special Judge of CBI) अजय विक्रम सिंह ने ऑनलाईन रिश्वत लेने के एक मामले में रेलवे के चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर संतोष पांडेय को चार दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया है. अभियुक्त की कस्टडी रिमांड की अवधि 25 अगस्त की सुबह 9 बजे से शुरू होगी. कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक की अर्जी पर दिया है.


इस मामले की शिकायत 22 अप्रैल 2022 को सीबीआई इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक 16 फरवरी को अभियुक्त ने प्रयागराज से एक ट्रेन में चेकिंग के दौरान कानपुर के डिप्टी सीआईटी पंकज वर्मा (Deputy CIT Pankaj Verma) के पास व्यक्तिगत रकम से 290 रुपये अधिक पाए. इस पर उसने पकंज को धमकाया कि उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी और उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है. कोई कार्रवाई न हो, इसके एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. इस पर पंकज ने डिजिटल पेमेंट के जरिए संतोष को 20 हजार रुपये दे दी.

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सीबीआई की ओर से इसका कस्टडी रिमांड मांगते हुए कहा गया कि इस मामले में रेलवे के अन्य अधिकारियों की भूमिका का भी पता लगाना है. इसका रेलवे के दूसरे अधिकारी व गवाहों से आमना-सामना भी कराना है. सीबीआई ने बताया कि अभियुक्त इस तरह के दो अन्य मामलो में भी वांछित है. वहीं अभियुक्त की ओर से रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि उसे विभागीय राजनीति की वजह से मामले में झूठा फंसाया गया है.


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