प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी के एसपी को 18 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लापता मुल्केश्वर उर्फ मलुक को कोर्ट में पेश न करने एवं हलफनामे में कोई जानकारी नहीं देने के कारण एसपी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसपी ने आदेश की न केवल अवहेलना की है बल्कि कर्तव्यपालन में लापरवाही भी बरती है. कोर्ट ने एसपी के हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया है. एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मुल्केश्वर व अन्य की याचिका पर दिया है.
इस मामले में 10 जून 2021 को चरवा थाने में जबरन शादी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पीड़िता का पुलिस ने बयान लिया था और कोर्ट में भी 15 जुलाई 2021 को बयान दर्ज कराया गया था. पीड़िता के बयान के बाद स्पष्ट हो गया था कि कोई अपराध नहीं बनता है. पुलिस ने याची को 14 जुलाई को पकड़कर ले गई थी. उसकी मां अपने बेटे की जानकारी के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाती रही. बाद में 6 अगस्त को कोर्ट ने याची को कोर्ट में 10 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया था. एसपी ने न तो याची को कोर्ट में पेश किया और न ही अपने हलफनामे में इसका कोई जिक्र किया था. जिस पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण के साथ एसपी को तलब किया है.
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