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प्रयागराज में कल से खुलेंगे शॉपिंग मॉल

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बंद किए गए शॉपिंग मॉल को दस जून से खोला जा रहा है. छोटे से लेकर सभी बड़े मॉल के संचालकों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही खुलने वाले सभी शॉपिंग मॉल को एक घोषणा पत्र भी प्रशासन को देना होगा.

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Published : Jun 9, 2020, 10:13 PM IST

प्रयागराज: जनपद में लॉकडाउन के बाद अब शॉपिंग मॉल के खोलने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन के बताए दिशा-निर्देशों के बाद दस जून से मुख्य और आस पास के इलाकों में कई शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे. इन सभी शॉपिंग मॉल में प्रवेश से पहले आने वाले खरीदारों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. साथ ही उनके हाथ को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

बिल काउंटर पर करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
शॉपिंग मॉल के बिल काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए संकेत चिह्न बनाए गए हैं, जो एक-दूसरे से छह फीट की दूरी पर हैं. यही नियम होटल और रेस्तरां पर भी लागू किया गया है. वहां पर भी ग्राहकों को दूर-दूर बैठना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए होटलों की टेबल पर चार लोगों की जगह दो लोगों को बैठने की अनुमति रहेगी. साथ ही आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इन स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क और हैंड ग्लब्स अनिवार्य होगा.

एडीएम सिटी के यहां मिलेगा घोषणा पत्र
होटल और रेस्तरां खोलने के लिए दिए जाने वाले घोषणा पत्र का फार्म एडीएम सिटी के यहां से मिलेगा. इस घोषणा पत्र में व्यापारियों, होटल और रेस्तरां मालिकों को यह घोषणा करनी होगी कि वे सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश का पालन करेंगे. यही नहीं इन स्थानों पर आने वाले ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग के दौरान अगर तापमान में परिवर्तन आता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम को देंगे.

प्रयागराज: जनपद में लॉकडाउन के बाद अब शॉपिंग मॉल के खोलने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन के बताए दिशा-निर्देशों के बाद दस जून से मुख्य और आस पास के इलाकों में कई शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे. इन सभी शॉपिंग मॉल में प्रवेश से पहले आने वाले खरीदारों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. साथ ही उनके हाथ को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

बिल काउंटर पर करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
शॉपिंग मॉल के बिल काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए संकेत चिह्न बनाए गए हैं, जो एक-दूसरे से छह फीट की दूरी पर हैं. यही नियम होटल और रेस्तरां पर भी लागू किया गया है. वहां पर भी ग्राहकों को दूर-दूर बैठना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए होटलों की टेबल पर चार लोगों की जगह दो लोगों को बैठने की अनुमति रहेगी. साथ ही आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इन स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क और हैंड ग्लब्स अनिवार्य होगा.

एडीएम सिटी के यहां मिलेगा घोषणा पत्र
होटल और रेस्तरां खोलने के लिए दिए जाने वाले घोषणा पत्र का फार्म एडीएम सिटी के यहां से मिलेगा. इस घोषणा पत्र में व्यापारियों, होटल और रेस्तरां मालिकों को यह घोषणा करनी होगी कि वे सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश का पालन करेंगे. यही नहीं इन स्थानों पर आने वाले ग्राहकों की थर्मल स्कैनिंग के दौरान अगर तापमान में परिवर्तन आता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम को देंगे.

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