प्रयागराज: विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों का काफिला लेकर जुलूस निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस द्वारा दर्ज चार्ज शीट को रद्द कर दिया है.
आरोप है कि 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने 100 वाहनों से अधिक का काफिला लेकर जुलूस निकाला था. जिस पर 10 मार्च 2022 को सी आदर्श श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी व साकिर लारी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी. इस चार्ज शीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. मुख्तार की ओर से अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया. कोर्ट ने मामले के तथ्यों व साक्ष्य को देखते हुए चार्ज शीट रद्द करने का आदेश दिया है.
मुख्तार का मुकदमा स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई टली: वहीं, माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के मुकदमे को मऊ से वाराणसी स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल राज्य सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की है. बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ के चेतगंज थाने में वर्ष 1990 में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. राज्य सरकार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि मुख्तार के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का एक अन्य मुकदमा वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है. जिसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए वाराणसी में चल रही है. इसलिए इस मुकदमे को भी वही सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए.
यह भी पढ़ें: माफिया मुख्तार अंसारी के गैंगेस्टर मामले की सुनवाई टली, छुट्टी पर गए न्यायाधीश
यह भी पढ़ें: एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज