प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितता घोटाले के आरोपी ग्राम प्रधानों से वसूली करने के जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है. फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत डाहिनी के पूर्व ग्राम प्रधान राहुल यादव, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर वैरई के पूर्व ग्राम प्रधान श्याम रतन व ग्राम पंचायत निजामपुर गदूमा के ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध घोटाले की राशि की भरपाई करने के लिए जिलाधिकारी ने वसूली का आदेश दिया था.
ये राशि वसूली जानी थी
ग्राम प्रधान राहुल यादव के विरुद्ध लगभग 13 लाख रुपए, प्रधान श्याम रतन के विरुद्ध 6 लाख व प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध 8 लाख की वित्तीय अनियमितता की राशि की वसूली की जानी थी. ग्राम प्रधानों ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी.
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वसूली पर रोक
न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. याचीगण के अधिवक्ता का कहना था कि वसूली आदेश जारी करने से पूर्व उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, न ही उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों व नियमों में दिए गए प्रावधानों का पालन किया गया, इसलिए वसूली आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है.